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Chandigarh News: 31 मई तक प्रॉपर्टी टैक्स पर 20% छूट, बाद में लगेगा जुर्माना

Wed, 01 Apr 2026 12:09 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 01 Apr 2026 12:09 AM IST
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20% discount on property tax till May 31, after which penalty will be levied.
चंडीगढ़। नगर निगम ने नए वित्त वर्ष में प्रॉपर्टी टैक्स संग्रह बढ़ाने के साथ शहरवासियों को राहत देने का कदम उठाया है। निगम ने घोषणा की है कि 31 मई तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर रिहायशी संपत्तियों पर 20 प्रतिशत तक और कमर्शियल, इंडस्ट्रियल व अन्य श्रेणियों पर 10 प्रतिशत तक छूट दी जाएगी। निगम प्रशासन के अनुसार यह छूट केवल निर्धारित समय सीमा के भीतर भुगतान करने पर ही लागू होगी। समय पर टैक्स जमा न करने वालों को बाद में भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। 31 मई के बाद टैक्स जमा करने पर 25 प्रतिशत तक पेनल्टी के साथ 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लगाया जा सकता है।
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नगर निगम को उम्मीद है कि इस रियायत से अधिक से अधिक लोग समय पर टैक्स जमा करेंगे, जिससे राजस्व में बढ़ोतरी होगी। उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष भी निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में रिकॉर्ड संग्रह किया था। इस बार भी इसी तरह के बेहतर परिणाम की संभावना जताई जा रही है।
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