फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   17 years later found her son guilty of Kidnaping

17 साल बाद मां से मिला बेटा किडनैपिंग में दोषी करार

Fri, 28 Mar 2014 01:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, पंचकूला
अमर उजाला ब्यूरो, पंचकूला Updated Fri, 28 Mar 2014 01:34 AM IST
विज्ञापन
17 years later found her son guilty of Kidnaping
व्यापारी को गन प्वाइंट पर किडनैप कर लूटने वाले आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से दोषी करार दिया गया।
विज्ञापन


तीनों दोषियों की सजा पर शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा। इनमें एक दोषी ऐसा है, जो किडनैपिंग की वारदात के बाद 17 साल बाद अपने परिजनों से मिला था।

पुलिस केस के मुताबिक, सेक्टर-21 निवासी महेश कुमार शर्मा को कालका-जीरकपुर हाईवे पर सेक्टर-12 से 24 जून 2012 को किडनैप कर लिया गया था।

शर्मा लघुशंका के लिए सड़क किनारे कार रोककर जैसे ही बाहर आए, तीन युवकों ने उन्हें घेरकर गन प्वाइंट पर ले लिया और उनकी की फोर्ड आइकन कार में डालकर किडनैप कर लिया।

बनूड़-लांडरा रोड पर शर्मा को छोड़ने के बाद किडनैपर उनसे दस हजार रुपये, एटीएम कार्ड, लैपटॉप, मोबाइल व गाड़ी लेकर फरार हो गए थे।

सेक्टर-5 थाने में केस दर्ज होने के बाद पुलिस की एक टीम ने इस वारदात के लिए मानसा निवासी सुखदेव सिंह, गुरदासपुर निवासी दलजिंद्र सिंह व होशियारपुर निवासी हरजीत सिंह को 11 जुलाई 2012 को गिरफ्तार किया था और उनके कब्जे से फोर्ड आइकन कार भी बरामद की गई थी। इन्हीं तीनों को अब कोर्ट ने दोषी करार दिया है।  
विज्ञापन


स्कूल टाइम में बिछड़ा था, वारदात ने मिलवाया

दोषी सुखदेव सिंह मूल रूप से हिसार का रहने वाला है। वह 17 साल पहले घर से लापता हो गया था। सुखदेव के पकड़े जाने के बाद जब ट्रायल शुरू हुआ तो पता चला कि वह हिसार का रहने वाला है।
विज्ञापन
विज्ञापन


किसी तरह उसकी मां रज्जो को खोजा गया, जिसने कोर्ट में सुखदेव को पहचाना। इसी दौरान पता चला कि 17 साल पहले सुखदेव स्कूल से लौटा ही नहीं था। उसके परिजनों को 17 साल बाद अपने इस बच्चे को देखने का मौका मिला था।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed