{"_id":"5be0a788bdec2269a12fca6f","slug":"154144956416-pkl-office-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"अवैध पटाखों के भंडारण पर लगा प्रतिबंध","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अवैध पटाखों के भंडारण पर लगा प्रतिबंध
Updated Tue, 06 Nov 2018 02:01 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
पटाखों की अवैध बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध
उपायुक्त ने जारी किए आदेश, नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
साइसेंस जोन में पटाखे छोड़ने की नहीं है अनुमति
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। उपायुक्त मुकुल कुमार ने आदेश जारी कर आतिशबाजी नियम के तहत दीपावली व गुरुपर्व पर अवैध पटाखों की बिक्री एवं भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति अस्थायी लाइसेंस के बिना पटाखों की बिक्री एवं भंडारण का कार्य नहीं कर सकता। केवल वैसे पटाखों के बेचने की अनुमति है, जिसकी डेसीबल ध्वनि स्वीकृत सीमा के स्थान से 4 मीटर पर 125 डेसीबल एआई या 145 डेसीबल सीपी के अंदर होनी चाहिए। अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, धार्मिक स्थलों से न्यूनतम 100 मीटर का दायरा साइलेंस जोन में शामिल है। इसलिए साइलेंस जोन में पटाखे छोड़ने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा जारी आदेशों में जुड़े हुए पटाखे एवं सीरीज पटाखे व लड़ियों के बजाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। किसी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए आपातकाल के समय एंबुलेंस के साथ-साथ आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी अधिनियम की धारा 188 के तहत एवं विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी। उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन पंचकूला द्वारा जारी लाइसेंस धारक ही पटाखों की बिक्री निर्धारित स्थान पर कर सकेगा। दीपावली के पर्व पर पंचकूला के हैफेड ग्राउंड सेक्टर-5ए, रामगढ़ में दशहरा ग्राउंड सेक्टर-27 व 28ए, बरवाला के राजकीय महाविद्यालय ग्राउंड मेें पटाखों की बिक्री के लिए स्टाल लगाने के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा रायपुररानी के नेताजी स्टेडियम ग्राउंड, कालका के राजकीय महाविद्यालय स्टेडियम तथा पिंजौर में नालागढ़ रोड पर स्थित सब्जी मंडी में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला में पटाखों की बिक्री 5 से 7 नवंबर तक की जा सकेगी। शहर में एसडीएम पंकज सेतिया, कालका व पिंजौर शहर में एसडीएम रिचा राठी को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि रामगढ़ व पंचकूला तहसील के ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचकूला के तहसीलदार वीरेन्द्र गिल तथा कालका ग्रामीण क्षेत्र के लिए रोशन लाल, तहसीलदार कालका, उपतहसील बरवाला व मोरनी के लिए मुकेश कुमार नायब तहसीलदार बरवाला को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। रायपुररानी तहसील में अवैध पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए पुण्यदीप तहसीलदार रायपुररानी को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट लगाया गया है।
उपायुक्त ने जारी किए आदेश, नियमों के उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
साइसेंस जोन में पटाखे छोड़ने की नहीं है अनुमति
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। उपायुक्त मुकुल कुमार ने आदेश जारी कर आतिशबाजी नियम के तहत दीपावली व गुरुपर्व पर अवैध पटाखों की बिक्री एवं भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति अस्थायी लाइसेंस के बिना पटाखों की बिक्री एवं भंडारण का कार्य नहीं कर सकता। केवल वैसे पटाखों के बेचने की अनुमति है, जिसकी डेसीबल ध्वनि स्वीकृत सीमा के स्थान से 4 मीटर पर 125 डेसीबल एआई या 145 डेसीबल सीपी के अंदर होनी चाहिए। अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, धार्मिक स्थलों से न्यूनतम 100 मीटर का दायरा साइलेंस जोन में शामिल है। इसलिए साइलेंस जोन में पटाखे छोड़ने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा जारी आदेशों में जुड़े हुए पटाखे एवं सीरीज पटाखे व लड़ियों के बजाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। किसी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटने के लिए आपातकाल के समय एंबुलेंस के साथ-साथ आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी अधिनियम की धारा 188 के तहत एवं विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी। उपायुक्त ने बताया कि जिला प्रशासन पंचकूला द्वारा जारी लाइसेंस धारक ही पटाखों की बिक्री निर्धारित स्थान पर कर सकेगा। दीपावली के पर्व पर पंचकूला के हैफेड ग्राउंड सेक्टर-5ए, रामगढ़ में दशहरा ग्राउंड सेक्टर-27 व 28ए, बरवाला के राजकीय महाविद्यालय ग्राउंड मेें पटाखों की बिक्री के लिए स्टाल लगाने के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा रायपुररानी के नेताजी स्टेडियम ग्राउंड, कालका के राजकीय महाविद्यालय स्टेडियम तथा पिंजौर में नालागढ़ रोड पर स्थित सब्जी मंडी में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिला में पटाखों की बिक्री 5 से 7 नवंबर तक की जा सकेगी। शहर में एसडीएम पंकज सेतिया, कालका व पिंजौर शहर में एसडीएम रिचा राठी को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि रामगढ़ व पंचकूला तहसील के ग्रामीण क्षेत्र के लिए पंचकूला के तहसीलदार वीरेन्द्र गिल तथा कालका ग्रामीण क्षेत्र के लिए रोशन लाल, तहसीलदार कालका, उपतहसील बरवाला व मोरनी के लिए मुकेश कुमार नायब तहसीलदार बरवाला को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। रायपुररानी तहसील में अवैध पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए पुण्यदीप तहसीलदार रायपुररानी को ड्यूटी मैजिस्ट्रेट लगाया गया है।