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गीतांजलि मर्डर केस: सीबीआई की विशेष अदालत में हुई सुनवाई
Updated Fri, 07 Sep 2018 02:01 AM IST
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गीतांजलि मर्डर केस: सीबीआई की विशेष अदालत में हुई सुनवाई
आरोपी रवनीत गर्ग कोर्ट में हुए पेश, दो गवाहों के बयान दर्ज, 10 अक्तूबर को होगी अगली सुनवाई
चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सीजेएम और बैंक कर्मचारी के बयान हुए दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। बहुचर्चित गीतांजलि मर्डर केस में वीरवार को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। दहेज हत्या के मामले में फंसे आरोपी व पूर्व सीजेएम रवनीत गर्ग कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान दो गवाहों के बयान दर्ज हुए, जिनमें से एक चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में सीजेएम हैं और दूसरा बैंक कर्मचारी हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 अक्तूबर को होगी।
चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सीजेएम सुनील दिवान के बयान दर्ज हुए। क्योंकि वह वारदात के समय कैथल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में बतौर सीजेएम तैनात थे। वहीं, दूसरे गवाह का नाम प्रभात शुक्ला है, जो कि बैंक कर्मचारी हैं और गुरुग्राम से गवाही के लिए आए थे। इस मामले में मृतका गीतांजलि के भाई और पिता अपने पहले दिए बयानों से मुकर चुके हैं और आरोपी रवनीत गर्ग को हाईकोर्ट से जमानत भी मिल चुकी है। बता दें कि मामला सात जुलाई 2013 का है। आरोपी सीजेएम की पत्नी गीतांजलि की हत्या गोली लगने से हुई थी और मृतका के परिजनों की शिकायत पर सीजेएम रवनीत गर्ग और उनकी मां समेत अन्य पर दहेज हत्या का केस दर्ज हुआ था। दो साल बाद आरोपी पति रवनीत गर्ग को सीबीआई ने कैथल से गिरफ्तार किया था। कुछ दिनों पहले रवनीत गर्ग को हाईकोर्ट से जमानत मिली है।
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आरोपी रवनीत गर्ग कोर्ट में हुए पेश, दो गवाहों के बयान दर्ज, 10 अक्तूबर को होगी अगली सुनवाई
चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सीजेएम और बैंक कर्मचारी के बयान हुए दर्ज
अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला। बहुचर्चित गीतांजलि मर्डर केस में वीरवार को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत में सुनवाई हुई। दहेज हत्या के मामले में फंसे आरोपी व पूर्व सीजेएम रवनीत गर्ग कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान दो गवाहों के बयान दर्ज हुए, जिनमें से एक चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में सीजेएम हैं और दूसरा बैंक कर्मचारी हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 अक्तूबर को होगी।
चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सीजेएम सुनील दिवान के बयान दर्ज हुए। क्योंकि वह वारदात के समय कैथल डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में बतौर सीजेएम तैनात थे। वहीं, दूसरे गवाह का नाम प्रभात शुक्ला है, जो कि बैंक कर्मचारी हैं और गुरुग्राम से गवाही के लिए आए थे। इस मामले में मृतका गीतांजलि के भाई और पिता अपने पहले दिए बयानों से मुकर चुके हैं और आरोपी रवनीत गर्ग को हाईकोर्ट से जमानत भी मिल चुकी है। बता दें कि मामला सात जुलाई 2013 का है। आरोपी सीजेएम की पत्नी गीतांजलि की हत्या गोली लगने से हुई थी और मृतका के परिजनों की शिकायत पर सीजेएम रवनीत गर्ग और उनकी मां समेत अन्य पर दहेज हत्या का केस दर्ज हुआ था। दो साल बाद आरोपी पति रवनीत गर्ग को सीबीआई ने कैथल से गिरफ्तार किया था। कुछ दिनों पहले रवनीत गर्ग को हाईकोर्ट से जमानत मिली है।
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