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हिंसा मामले के 53 आरोपियों पर धाराएं हटने से एसआईटी को करारा झटका

Mon, 19 Feb 2018 02:20 AM IST
Updated Mon, 19 Feb 2018 02:20 AM IST
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हिंसा मामले के 53 आरोपियों पर धाराएं हटने से एसआईटी को करारा झटका
हरियाणा समेत आल सेंटर
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हिंसा मामले के 53 आरोपियों पर देशद्रोह की धाराएं हटने से एसआईटी को झटका

अदालत में सबूत पेश करने में पुलिस रही नाकाम

अमर उजाला ब्यूरो

पंचकूला।
25 अगस्त को पंचकूला में हुई हिंसा मामले में गिरफ्तार 53 आरोपियों पर लगी देशद्रोह और हत्या के प्रयास की धाराएं हटाए जाने से एसआईटी को करारा झटका लगा है। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने 53 आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह, हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। लेकिन, तीनों धाराओं के तहत पुलिस जरूरी सबूतों को पेश नहीं कर सकी, नतीजतन आरोपियों पर अन्य धाराओं के तहत मामले की सुनवाई होगी। वकील एसके राहिल्ला ने बताया कि एडिशनल सेशन जज की अदालत में आरोपों में हुई बहस के दौरान पंचकूला दंगा मामले की जांच कर रही एसआईटी, अदालत में आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह और हत्या मामले में पर्याप्त सबूत नहीं दे सकी। इस कारण ही अदालत ने आरोपियों से तीनों धाराएं हटा दी हैं। अब 53 आरोपियों पर धारा 353, 332, 148,149,186,188,283 सहित अन्य धाराओं के तहत मामला चलेगा। इस मामले की अगली सुनवाई पर 21 फरवरी को आरोपियों पर चार्जेज फ्रेम किए जाएंगे।
दूसरी ओर पुलिस आयुक्त एएस चावला ने बताया कि इस मामले की प्रॉसिक्यूशन सेंक्शन नहीं हुई है। फिलहाल, इस मामले में कानूनी राय ली जा रही है, जिसके विश्लेषण के बाद उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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इन पर से हटाईं देशद्रोह की धारा :
हरजिंदर सिंह, चरणजीत कुमार, राज कुमार, प्रवीण कुमार, धर्मबीर, सतपाल, गुरप्रीत सिंह, प्रदीप कुमार, विक्रम कुमार, भगवान सिंह, पंकज कुमार, हनी, मांगा सिंह, गुरजंट सिंह, जसप्रीत सिंह, इंदर सिंह, संदीप सिंह, इंद्रपाल, तरसेम सिंह, रविंदर सिंह, बलविंदर सिंह, सुरजीत सिंह, निर्मल सिंह, बलविंदर सिंह, मदन पाल, जसकरण, नरोत्तम सिंह, कुलवंत सिंह, अजैब सिंह, जीता, दर्शन सिंह, खेम सिंह, मांगा सिंह, कुलदीप सिंह, हरिशंकर, गुरदेव सिंह, गुरुप्रसाद, मूलचंद, मनजीत सिंह, कमलप्रीत, राम सिंह, जगतार सिंह, पाल सिंह, धर्मचंद, गुरप्रीत, चांद सिंह, गुरजंट, रंजीत सिंह, गुरविंदर सिंह, जगमिंदर सिंह कुरुक्षेत्र जेल में बंद हैं। वहीं सुरेंद्र कुमार धीमान, शीशपाल, चमकौर सिंह अंबाला जेल में बंद हैं। इन सबके ऊपर से देशद्रोह की धारा 121 और 121ए आईपीसी और धारा 307 को हटा लिया गया है।
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