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नियमित करदाताओं को भी प्रॉपर्टी टैक्स में 20 फीसदी छूट की मांग

Thu, 06 Jul 2017 01:59 AM IST
Updated Thu, 06 Jul 2017 01:59 AM IST
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नियमित करदाताओं को भी प्रॉपर्टी टैक्स में 20 फीसदी छूट की मांग
नियमित करदाताओं को 20 फीसदी छूट की मांग
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अमर उजाला ब्यूरो
पंचकूला।
जितने पुराने बकायेदार, उतनी ही अधिक छूट। इसके विरोध में सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री, विभागीय मंत्री सहित तमाम आला अधिकारियों को शिकायत देते हुए साल दर साल प्रॉपर्टी टैक्स चुकाने वालों को मिलने वाली छूट 10 से बढ़ाकर 20 फीसदी करने की मांग की है।

सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन एसके नैयर ने बताया कि 2016-17 से पहले पांच वर्ष तक जिन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाया, उन्हें पहले 25 फीसदी की राहत दी गई। अप्रैल के बाद यह 15 फीसदी की गई। अब छूट के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने की तारीख 15 जुलाई तक पुराने बकायेदारों को 15 फीसदी की रियायत दी जा रही है। जबकि हर साल टैक्स चुकाने वालों के लिए महज 10 फीसदी छूट है। नैयर ने कहा कि इससे उन करदाताओं में रोष है, जो नियमित तौर पर प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी कर रहे हैं। इस संबंध में एसोसिएशन ने सीएम सहित अन्य अधिकारियों को पत्र लिखकर प्रॉपर्टी टैक्स पर मिलने वाली छूट 20 फीसदी तक करने की मांग की है।
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