Bihar News: बिहार लघु उद्यमी योजना का पोर्टल लॉन्च, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू; अंतिम तिथि पांच मार्च
Patna News: उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने योजना के शुभारंभ के दौरान कहा कि बिहार लघु उद्यमी योजना का उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। पढ़ें पूरी खबर...।
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विस्तार
बिहार सरकार के उद्योग विभाग ने बुधवार को बिहार लघु उद्यमी योजना (बीएलयूवाई) के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में www.udyami.bihar.gov.in पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत लगभग 59,901 लाभार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिसके लिए ₹299.50 करोड़ की राशि वितरित की जाएगी।
युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल
उद्योग एवं पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने योजना के शुभारंभ के दौरान कहा कि बिहार लघु उद्यमी योजना का उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर योग्य व्यक्ति इस योजना का लाभ उठाए और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि योजना का लाभ किसी भी जाति, धर्म या लिंग के व्यक्ति को मिल सकता है, बशर्ते वह निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो।
योजना की मुख्य विशेषताएं
यह योजना उन परिवारों के लिए शुरू की गई है, जिनकी मासिक आय ₹6,000 से कम है। इसमें प्रत्येक लाभार्थी को दो लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता तीन किश्तों में दी जाएगी। प्रथम किस्त: ₹50,000 (उद्यम स्थापना के लिए), द्वितीय किस्त: एक लाख रुपये (प्रथम किस्त के उपयोग के बाद) और तृतीय किस्त: ₹50,000 (द्वितीय किस्त के उपयोग के बाद)। आवेदकों को 61 पूर्व-निर्धारित परियोजनाओं में से किसी एक का चयन करना होगा। योजना की आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी। जबकि चयन कंप्यूटराइज्ड रैंडमाइजेशन के जरिए किया जाएगा, जिससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे।
पात्रता मानदंड
- आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- परिवार की मासिक आय ₹6,000 से कम होनी चाहिए।
- परिवार का कोई अन्य सदस्य मुख्यमंत्री उद्यमी योजना या बीएलयूवाई का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
वित्तीय वर्ष 2023-24 की उपलब्धियां
पिछले वित्तीय वर्ष में योजना के तहत 40,099 लाभार्थियों को प्रथम किस्त के रूप में ₹200.49 करोड़ वितरित किए गए। इनमें शामिल थे:-
- अनुसूचित जाति (SC): 10,337
- अनुसूचित जनजाति (ST): 518
- पिछड़ा वर्ग (BC): 10,305
- अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC): 14,690
- सामान्य वर्ग: 4,250
अब तक 11,418 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त के रूप में ₹114.18 करोड़ की राशि प्रदान की जा चुकी है।
आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि
ऑनलाइन आवेदन पोर्टल (www.udyami.bihar.gov.in) आज से खुल गया है और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पांच मार्च 2025 निर्धारित की गई है। आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होंगे:-
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाणपत्र
- आय प्रमाणपत्र
उद्योग विभाग के तकनीकी विकास निदेशक शेखर आनंद ने कहा कि पोर्टल को उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाया गया है ताकि आवेदकों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। उन्होंने बताया कि हेल्पलाइन नंबर और ईमेल सपोर्ट भी उपलब्ध कराए गए हैं ताकि आवेदकों की समस्याओं का समाधान तुरंत हो सके।
हस्तकरघा एवं रेशम निदेशक निखिल धनराज निप्पणीकर ने कहा कि यह योजना न केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सशक्त बनाएगी बल्कि राज्य में रोजगार सृजन और उद्यमशीलता को भी बढ़ावा देगी।
सहायता और संपर्क जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-3456-214 (टोल-फ्री) पर कॉल किया जा सकता है। साथ ही आवेदक ईमेल support-bluy@bihar.gov.in से भी जानकारी ले सकते हैं।