{"_id":"67b8b8f087d3c739f20abfc2","slug":"bihar-news-bjp-mla-mishrilal-yadav-sentenced-to-three-months-jail-darbhanga-bihar-police-2025-02-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Bihar News : भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव सहित दो लोगों को कारावास की सजा, अर्थदंड भी लगाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Bihar News : भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव सहित दो लोगों को कारावास की सजा, अर्थदंड भी लगाया
Fri, 21 Feb 2025 11:04 PM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा
Published by: कृष्ण बल्लभ नारायण
Updated Fri, 21 Feb 2025 11:04 PM IST
सार
Darbhanga News : एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने भाजपा नेता सहित दो लोगों को तीन महीने की कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन
भाजपा नेता मिश्रीलाल यादव
- फोटो : अमर उजाला डिजिटल
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
दरभंगा व्यवहार न्यायालय के एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य ने अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव सहित सुरेश यादव को तीन महीने की कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ 500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन
एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश करुणा निधि प्रसाद आर्य की अदालत ने मारपीट के एक मामले में शुक्रवार को अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव सहित दो को सजा सुनाई है। इससे पूर्व कोर्ट ने विधायक और गोसाईं टोल पचाढ़ी निवासी सुरेश यादव को दोषी करार दिया। दोनों को भादवि की धारा 323 में तीन माह का कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। समैला निवासी उमेश मिश्र ने 29 जनवरी 2019 की आपराधिक घटना को लेकर 30 जनवरी को प्राथमिकी संख्या 4/19 दर्ज कराई थी।
विज्ञापन
इस मामले के सूचक का आरोप था कि 29 जनवरी 2019 की सुबह छह बजे मार्निंग वाक दौरान गोसाईं टोल के पास मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव सहित 20 से 25 लोग हरवे हथियार से लैस होकर कदम चौक पर घेर लिया। सभी गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर मिश्रीलाल यादव ने सिर पर फरसा से प्रहार कर दिया। इससे सिर कट गया । इस बीच सुरेश यादव रॉड और लाठी से प्रहार कर दिया। जेब से रुपये भी निकाल लिया। परिजन उन्हें इलाज के लिए पीएचसी ले गये, जहां चिकित्सक उनका प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए डीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया। इस मामले में अनुसंधानक ने 12 अक्टूबर 2019 को कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया गया था। कोर्ट ने 17 अप्रैल 2020 को संज्ञान लिया था।
विज्ञापन