अजनाला थाने से संबंधित एफआईआर नंबर 39/2023 मामले में वीरवार को अदालत में सुनवाई हुई। मामले में पप्पलप्रीत सिंह, सरबजीत सिंह कलसी, वरिंदर सिंह फौजी और मनप्रीत सिंह को अदालत में शारीरिक रूप से पेश किया गया। वहीं, चार अन्य आरोपियों की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। सुनवाई के दौरान आरोपियों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता रितू राज सिंह संधू और करमवीर सिंह पन्नू ने बताया कि उनके मुवक्किलों ने खुद को निर्दोष बताया है। बचाव पक्ष के अनुसार, घटना के दिन आरोपी मौके पर मौजूद नहीं थे और उन्होंने किसी को उकसाया भी नहीं था। अधिवक्ता करमवीर सिंह पन्नू ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से लिखित डिफेंस एविडेंस और मुख्य दलीलें अदालत में जमा कर दी गई हैं। अब बचाव पक्ष की ओर से साक्ष्य और दलीलें पेश की जाएंगी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 12 अक्तूबर की तारीख तय की है।