अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. राहुल बिश्नोई की अदालत ने पुलिस टीम पर हमला, सरकारी कार्य में बाधा, हत्या के प्रयास और अवैध हथियार रखने के मामले में दो आरोपियों लियाकत और उस्मान को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। वर्ष 2020 के इस मामले में दोनों को अधिकतम पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई है।