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ब्राइटलैंड स्कूल केस: आरोपी छात्रा की अंतरिम जमानत सात फरवरी तक बढ़ी

Wed, 31 Jan 2018 02:04 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Wed, 31 Jan 2018 02:04 PM IST
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Interim bail of accused girl extended till 7th february
ब्राइटलैंड स्कूल - फोटो : amar ujala
ब्राइटलैंड स्कूल के टॉयलेट में कक्षा एक के छात्र रितिक शर्मा को बंधक बनाकर लहूलुहान करने के मामले में जेजे बोर्ड ने आरोपी छात्रा की अंतरिम जमानत सात फरवरी तक बढ़ा दी है। 
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सात फरवरी को आरोपी छात्रा के वकील नियमित जमानत के लिए अर्जी लगा सकते हैं। वहीं, पुलिस इस मामले में छात्रा के उम्र के परीक्षण के लिए अर्जी लगा सकती है। 
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मालूम हो कि अलीगंज के त्रिवेणीनगर स्थित ब्राइटलैंड स्कूल के टॉयलेट में 16 जनवरी की सुबह रितिक को बंधक बनाकर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए थे। उसे मरणासन्न हालत में छोड़कर टॉयलेट बाहर से बंद कर दिया गया था।
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रितिक ने कक्षा सात की छोटे बाल वाली छात्रा पर हमले का आरोप लगाया था। छात्रा की पहचान कराने के बाद उसे अभिरक्षा में लेकर जेजे बोर्ड के सामने पेश किया गया, जहां से उसे अंतरिम जमानत दे दी गई थी।

इसके बाद बुधवार को जेजे बोर्ड ने  नियमित जमानत के लिए 31 जनवरी को सुनवाई तय की थी। सुनवाई के बाद बोर्ड ने आरोपी छात्रा की अंतरिम जमानत सात फरवरी तक बढ़ा दी गई है। 


वहीं घटनास्थल से मिले चाकू और लाल रंग के दुपट्टे की फॉरेंसिक जांच में कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस को अब छात्र के ब्लेजर से मिले बाल की रिपोर्ट का इंतजार है। अगर यह आरोपी छात्रा के बाल के सैंपल से मैच नहीं किया तो पुलिस के सामने मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी।
 

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