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तीन भाइयों सहित पांच को उम्र कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, ऊधमसिंह नगर
Updated Wed, 30 Nov 2016 11:37 PM IST
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जेल
- फोटो : अमर उजाला
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पुरानी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी तीन भाइयों सहित पांच अभियुक्तों को न्यायालय ने उम्र कैद और पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा के मुताबिक ग्राम चंदनपुरा थाना गदरपुर निवासी मंगत सिंह की ओर से दर्ज कराई गई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि 2 सितंबर 2008 की शाम करीब 6 बजे उसका इकलौता पुत्र जगवीर सिंह अपने चाचा रजवंत सिंह के साथ निरंजन सिंह के घर की तरफ बाइक से जा रहे थे।
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पुरानी रंजिश के चलते रास्ते में घात लगाकर बैठे ग्राम चंदनपुरा थाना गदरपुर निवासी बलविंदर सिंह उर्फ निक्कू, सुरजीत सिंह, बलवंत सिंह पुत्रगण ठाकुर सिंह, चक्कीमोड़ थाना दिनेशपुर निवासी गुरमीत सिंह पुत्र गज्जन सिंह एवं ग्राम रूपपुर थाना गदरपुर निवासी जरनैल सिंह पुत्र हाकम सिंह ने धक्का मारकर मोटरसाइकिल गिरा दी। पांचों ने जगवीर सिंह को घेरकर पकड़ लिया और बलविंदर सिंह ने तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी।
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विवेचना अधिकारी उमेद सिंह दानू ने 8 सितंबर को बलविंदर सिंह को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर 315 बोर का तमंचा व 4 कारतूस बरामद कर लिए। पांचों के विरुद्ध द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राहुल गर्ग की अदालत में मुकदमा चला। इसमें एडीजीसी दीपक अरोरा ने 12 गवाह पेशकर हत्या का आरोप सिद्ध कर दिया।
इसके बाद पांचों को धारा 302 आईपीसी के तहत उम्र कैद व पांच-पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई। जबकि बलविंदर सिंह को धारा 25 शस्त्र अधिनियम के तहत एक वर्ष के कठोर कारावास व एक हजार रुपए की सजा भी सुनाई गई।