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वृद्धा के साथ दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास

Thu, 30 Aug 2018 11:51 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो रुद्रपुर
अमर उजाला ब्यूरो रुद्रपुर Updated Thu, 30 Aug 2018 11:51 PM IST
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life sentence for rapist
दिल्ली हाईकोर्ट

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 पंतनगर थाना क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व 70 साल की बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म के अभियुक्त को प्रथम अपर जिला जज रुद्रपुर की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 80 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। मामले में वृद्धा की मौत के बाद दुष्कर्म करने वालों के खिलाफ पंतनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। साक्ष्य न मिलने पर दो आरोपियों को बरी कर दिया गया।
रुद्रपुर जिला कोर्ट के शासकीय अधिवक्ता दीपक अरोरा से मिली जानकारी के अनुसार, 24 मार्च 2016 को होली के दिन पंतनगर थाना क्षेत्र में रहने वाला युवक अपनी पत्नी के साथ पड़ोस में होली खेलने गया था। घर वापस लौटने के दौरान उसने देखा कि क्षेत्र के ही फुलबाग निवासी अभिषेक तिवारी, जाहिद खान और अख्तर बेग उसकी 70 वर्ष की बुजुर्ग सास को गेहूं के खेत से उठाकर ला रहे हैं। उसे देखने के बाद तीनों सास को छोड़कर फरार हो गए। सास ने बताया कि तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इसके बाद अस्पताल में उपचार के दौरान सास की मौत भी हो गई। मामले में युवक ने 24 मार्च को ही पंतनगर थाने में अख्तर, अभिषेक और जाहिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। 25 मार्च को पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 
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कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद मामला प्रथम अपर जिला जज संजीव कुमार की अदालत में पहुंचा। इस पर अपना फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश संजीव कुमार ने आरोपी अभिषेक तिवारी को आजीवन कारावास के साथ ही 80 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में जाहिद खान और अख्तर बेग के खिलाफ कोई साक्ष्य न मिलने पर दोनों को कोर्ट से राहत मिल गई। 
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