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बीमा कंपनी को 3.64 लाख का भुगतान का आदेश
ब्यूरो/अमर उजाला, काशीपुर
Updated Sun, 28 Jun 2015 07:30 PM IST
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद ने सड़क दुर्घटना में मृतक चाय वाले के परिजनों को 3.64 लाख रुपये भुगतान करने का बीमा कंपनी को आदेश दिया।
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गांव उस्मानपुर (ठाकुरद्वारा) यूपी निवासी अलीजान का पुत्र फहीम उर्फ फिरोज अहमद (20) अपने दोस्त सतीश कुमार के साथ 26 अक्तूबर 2013 को बाइक से ठाकुरद्वारा से काशीपुर को आ रहा था।
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जैसे ही वह पुराने ढेला पुल के पास पहुंचा, पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक में पीछे बैठा चाय विक्रेता फिरोज अहमद गंभीर रूप से घायल हो गया।
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इलाज के दौरान अगले दिन उसकी मौत हो गई। घटना की रिपोर्ट मृतक के मामा शाहिद हुसैन ने काशीपुर थाने में दर्ज कराई।
मृतक के परिजनों ने अपने अधिवक्ता कैलाश चंद्र प्रजापति के माध्यम से मुआवजे का वाद जिला जज ऊधमसिंह नगर की अदालत में दाखिल किया, जिसे बाद में सुनवाई के लिए अपर जिला जज नसीम अहमद की अदालत में भेज दिया गया।
अधिवक्ता कैलाश चंद्र प्रजापति ने न्यायालय में मृतक के पिता अलीजान और चश्मदीद गवाह शाहिद हुसैन को पेश किया। साथ ही बताया कि घटना में ट्रक चालक की गलती थी।
वहीं, बीमा कंपनी का तर्क था कि दुर्घटना बाइक चालक की गलती से हुई, क्योंकि बाइक ने ट्रक में पीछे से टक्कर मारी थी।
अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होकर और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन कर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नसीम अहमद ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी काशीपुर को मृतक के परिजनों को 3.64 लाख रुपए 7.5 फीसदी ब्याज सहित भुगतान करने का आदेश दिया।