{"_id":"5b7dae0342c792463724e7fd","slug":"41534963203-udham-singh-nagar-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"जमीनों की धोखाधड़ी करने वाले पिता- पुत्र के खरेलाफ मुकदमा","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
जमीनों की धोखाधड़ी करने वाले पिता- पुत्र के खरेलाफ मुकदमा
Updated Thu, 23 Aug 2018 12:10 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
रुद्रपुर। जमीन की धोखाधड़ी करने वाले मलसी निवासी एक पिता-पुत्र के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है।
एलायंस कॉलोनी निवासी सुभाष मलिक ने बीते दिनों पुलिस को सौंपी तहरीर कहा था कि उसने मलसी निवासी राकेश मिश्रा और उसके पिता प्रभुनारायण मिश्रा से दो जनवरी 2013 को मलसी में 55 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन खरीदी थी। 25 जनवरी को उसने बयाने के तौर पर राकेश और उसके पिता को 25 लाख रुपये दिए थे।
इसके बाद 30 सितंबर 2013 को एक करोड़ 89 लाख 50 हजार रुपये का भुगतान कर दिया। साथ में 64 लाख रुपये के चेक भी दिए। भुगतान करने के बाद जब सुभाष ने जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करने को कहा तो राकेश और प्रभुनाराण टालमटोली करने लगे। लंबे समय तक इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद भी चलता रहा।
पुलिस की ओर से मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर सुभाष ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने राकेश और उसके पिता प्रभुनारायण के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल केसी भट्ट ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
एलायंस कॉलोनी निवासी सुभाष मलिक ने बीते दिनों पुलिस को सौंपी तहरीर कहा था कि उसने मलसी निवासी राकेश मिश्रा और उसके पिता प्रभुनारायण मिश्रा से दो जनवरी 2013 को मलसी में 55 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन खरीदी थी। 25 जनवरी को उसने बयाने के तौर पर राकेश और उसके पिता को 25 लाख रुपये दिए थे।
इसके बाद 30 सितंबर 2013 को एक करोड़ 89 लाख 50 हजार रुपये का भुगतान कर दिया। साथ में 64 लाख रुपये के चेक भी दिए। भुगतान करने के बाद जब सुभाष ने जमीन की रजिस्ट्री अपने नाम करने को कहा तो राकेश और प्रभुनाराण टालमटोली करने लगे। लंबे समय तक इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद भी चलता रहा।
विज्ञापन
पुलिस की ओर से मामले में कोई कार्रवाई नहीं होने पर सुभाष ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने राकेश और उसके पिता प्रभुनारायण के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। कोतवाल केसी भट्ट ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन