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Roorkee News: संरक्षित पशु कटान के मामले में आरोपियों को जमानत नहीं
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संरक्षित पशु का कटान करने के आरोप में गिरफ्तार दो आरोपियों की जमानत याचिका अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने खारिज कर दी है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से प्रतिबंधित मांस के साथ दो जीवित पशुओं को भी मुक्त कराया था।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 28 मई को पुलिस ने लादपुर कलां गांव के पास जंगल में संरक्षित पशु का कटान किए जाने की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 120 किलो प्रतिबंधित मांस, पशु अवशेष, धारदार उपकरण और दो जीवित पशु बरामद किए थे। पुलिस ने मौके से चार आरोपियों हारुन, तसव्वुर, मुतासिब और आस मोहम्मद निवासी लादपुर कलां को गिरफ्तार किया था।
गिरफ्तार आरोपी हारुन और तसव्वुर की ओर से स्वयं को निर्दोष बताते हुए न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर संरक्षित पशु के कटान की घटना को अंजाम दिया। अभियोजन पक्ष ने अपराध को गंभीर श्रेणी का बताते हुए आरोपियों को जमानत दिए जाने का विरोध किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि 28 मई को पुलिस ने लादपुर कलां गांव के पास जंगल में संरक्षित पशु का कटान किए जाने की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 120 किलो प्रतिबंधित मांस, पशु अवशेष, धारदार उपकरण और दो जीवित पशु बरामद किए थे। पुलिस ने मौके से चार आरोपियों हारुन, तसव्वुर, मुतासिब और आस मोहम्मद निवासी लादपुर कलां को गिरफ्तार किया था।
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गिरफ्तार आरोपी हारुन और तसव्वुर की ओर से स्वयं को निर्दोष बताते हुए न्यायालय में जमानत याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर संरक्षित पशु के कटान की घटना को अंजाम दिया। अभियोजन पक्ष ने अपराध को गंभीर श्रेणी का बताते हुए आरोपियों को जमानत दिए जाने का विरोध किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार सिंह ने आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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