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Pithoragarh News: घुरड़ का मांस बेचने वाले दोषी को तीन साल की कैद
Wed, 14 Aug 2024 11:22 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
Updated Wed, 14 Aug 2024 11:22 PM IST
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पिथौरागढ़। घुरड़ का मांस बेचने वाले आरोपी धरासी, चमेला निवासी मोहन कुमार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह की अदालत ने दोषी करार देते हुए तीन साल कैद की सजा सुनाई है। उसे 20,000 अर्थदंड भी चुकाना होगा। अर्थदंड नहीं चुकाने पर उसे एक महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
वन विभाग को मुखबिर से जुलाई 2019 में धरासी, चमेला में घुरड़ का मांस बेचने की सूचना मिली। रेंजर दिनेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में गांव पहुंची। टीम को मोहन कुमार घुरड़ का मांस काटते हुए मिला। उसके पास 530 ग्राम मांस और घुरड़ का कटा सिर मिला।
वन विभाग की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ धारा 2, 9,39, 49 बी, 50, 51, 57 वन्य जीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन कर आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल सश्रम कारावास और 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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वन विभाग को मुखबिर से जुलाई 2019 में धरासी, चमेला में घुरड़ का मांस बेचने की सूचना मिली। रेंजर दिनेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में गांव पहुंची। टीम को मोहन कुमार घुरड़ का मांस काटते हुए मिला। उसके पास 530 ग्राम मांस और घुरड़ का कटा सिर मिला।
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वन विभाग की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ धारा 2, 9,39, 49 बी, 50, 51, 57 वन्य जीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था।
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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सभी पक्षों, गवाहों को सुनने और साक्ष्यों का परिशीलन कर आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन साल सश्रम कारावास और 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।