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बलात्कार के आरोपी को सात साल का सश्रम कारावास
ब्यूरो/अमर उजाला, पिथौरागढ़
Updated Wed, 08 Jul 2015 10:38 PM IST
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जिला एवं सत्र न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी को सात साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह का कारावास और भोगना होगा। आरोपी एक लड़की के साथ डरा धमकाकर कई बार बलात्कार कर चुका था।
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जिला शासकीय अधिवक्ता कालू राम ने आरोप लगाया कि ललित कोहली निवासी ग्राम खितोली, पोस्ट बेड़ा, तहसील व जिला पिथौरागढ़ ने एक लड़की के साथ 30 अगस्त 2011 को स्कूल से घर जाते समय बलात्कार किया। आरोप है कि तब से वह कई बार इस लड़की को डरा धमका कर उसका यौन शोषण करता रहा। 10 मई 2014 को यह युवक इस लड़की को रुद्रपुर तक भगा ले गया। वहां एक किराए के कमरे में रखकर दुराचार करता रहा। लड़की के पिता ने ललित के खिलाफ राजस्व पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज होने के बाद राजस्व पुलिस ने दोनों की खोजबीन शुरू की। बाद में ललित कोहली को इस लड़की के साथ ठुलीगाड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया।
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जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिकंद कुमार त्यागी की अदालत में इस मामले से संबंधित कई गवाह पेश हुए। बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने ललित कोहली को धारा 376 में दोषी पाते हुए सात साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी। जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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