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Pithoragarh News: छात्रा पर जानलेवा हमला कर अभद्रता करने वाले चौकीदार को पांच साल की जेल

Sat, 15 Nov 2025 12:13 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 15 Nov 2025 12:13 AM IST
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A watchman who assaulted a student and behaved indecently was sentenced to five years in prison.
पिथौरागढ़। विशेष सत्र न्यायाधीश शंकर राज की अदालत ने नाबालिक छात्रा पर जानलेवा हमला करने और उसके साथ अभद्रता करने वाले वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को 70 हजार रुपये जुर्माना भी चुकाना होगा। जुर्माना न चुकाने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामले के अनुसार, एक महिला ने 18 अगस्त 2024 को पिथौरागढ़ कोतवाली में तहरीर दी। उसने बताया कि उसकी पुत्री कक्षा 10 वीं में पढ़ती है। विद्यालय के चौकीदार महोली गांव, रीमा पचार, कपकोट, बागेश्वर ने लोहे की रॉड से उसके साथ मारपीट की। घटना में उसके शरीर पर गंभीर चोट आई। आरोपी ने नशे की हालत में उसके उसके साथ अभद्रता भी की। बमुश्किल वह उसके चंगुल से बची। तब पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। तब से यह मामला न्यायालय में चल रहा था इस पर शुक्रवार को फैसला आया। विशेष सत्र न्यायाधीश ने सभी पक्षों-गवाहों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कठोर कारावास और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जुर्माने की धनराशि से 60 हजार रुपये पीड़िता को मिलेंगे। न्यायालय में पीड़िता को मानसिक और शारिरिक आगाध की क्षतिपूर्ति के लिए राज्य सरकार को तीन लाख रुपये प्रतिकर के रूप में देने के आदेश जारी किए हैं।
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