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प्रधान के खिलाफ 10 लाख के अर्थदंड की भेजी संस्तुति
सार
ग्राम पंचायत घंडालू के प्रधान के खिलाफ बिना अनुमति अवैध कटान एवं खनन किए जाने पर 10 लाख से अधिक की धनराशि के अर्थदंड की संस्तुति की गई है।ग्रामीण शिव सिंह रावत ने मामले की शिकायत डीएम पौड़ी, उपनिदेशक खनन सहित शासन में की थी।उन्होंने जांच रिपोर्ट डीएम पौड़ी को भेज दी है।
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विस्तार
ग्राम पंचायत घंडालू के प्रधान के खिलाफ बिना अनुमति अवैध कटान एवं खनन किए जाने पर 10 लाख से अधिक की धनराशि के अर्थदंड की संस्तुति की गई है। उपनिदेशक खनन ने डीएम पौड़ी को रिपोर्ट भेज दी है। एसडीएम कोटद्वार ने इस अवैध खनन मामले में 150 मीटर सरकारी भूमि पर अवैध खनन किए जाने की रिपोर्ट डीएम को भेजी है।
ब्लॉक द्वारीखाल के ग्राम पंचायत घंडालू में मानकों के खिलाफ सड़क काटे जाने का मामला बीते वर्ष सामने आया था। इसकी पुष्टि सूचना के अधिकार अधिनियम में भी हुई थी। ग्राम प्रधान घंडालू द्वारा पंचायत के बडेथखाल-नौगडखाल मोटर मार्ग पर सड़क निर्माण के नाम पर बिना अनुमति अवैध खनन किया गया था।
ग्रामीण शिव सिंह रावत ने मामले की शिकायत डीएम पौड़ी, उपनिदेशक खनन सहित शासन में की थी।
तहसील प्रशासन कोटद्वार ने मामले की जांच कर ली है। एसडीएम कोटद्वार की रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्राम पंचायत घंडालू में 150 मीटर सरकारी भूमि का कटान अवैध रूप से किया गया है। उन्होंने जांच रिपोर्ट डीएम पौड़ी को भेज दी है। दूसरी ओर बीती आठ अगस्त को उप निदेशक खनन ने अवैध कटान को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया था। उन्होंने अर्थदंड की संस्तुति करते हुए रिपोर्ट डीएम पौड़ी को सौंप दी है।
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ग्राम पंचायत घंडालू के ग्राम प्रधान राजेंद्र सिंह द्वारा बडेथखाल तोक में बिना अनुमति 320 मीटर मार्ग/पहाड़ी कटान किया गया है। इसमें 320 मीटर लंबाई, 4 मीटर चौड़ाई व 3 मीटर ऊंचाई में 3840 घन मीटर खनन कर भूमि को खुर्द-बुर्द किया गया है। उत्तराखंड खनिज नियमावली-2021 के तहत ग्राम पर 10 लाख 45 हजार 632 रुपए के अर्थदंड की संस्तुति डीएम पौड़ी से की गई है। - दिनेश कुमार, उपनिदेशक खनन।
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ब्लॉक द्वारीखाल के ग्राम पंचायत घंडालू में मानकों के खिलाफ सड़क काटे जाने का मामला बीते वर्ष सामने आया था। इसकी पुष्टि सूचना के अधिकार अधिनियम में भी हुई थी। ग्राम प्रधान घंडालू द्वारा पंचायत के बडेथखाल-नौगडखाल मोटर मार्ग पर सड़क निर्माण के नाम पर बिना अनुमति अवैध खनन किया गया था।
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ग्रामीण शिव सिंह रावत ने मामले की शिकायत डीएम पौड़ी, उपनिदेशक खनन सहित शासन में की थी।
तहसील प्रशासन कोटद्वार ने मामले की जांच कर ली है। एसडीएम कोटद्वार की रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्राम पंचायत घंडालू में 150 मीटर सरकारी भूमि का कटान अवैध रूप से किया गया है। उन्होंने जांच रिपोर्ट डीएम पौड़ी को भेज दी है। दूसरी ओर बीती आठ अगस्त को उप निदेशक खनन ने अवैध कटान को लेकर स्थलीय निरीक्षण किया था। उन्होंने अर्थदंड की संस्तुति करते हुए रिपोर्ट डीएम पौड़ी को सौंप दी है।
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ग्राम पंचायत घंडालू के ग्राम प्रधान राजेंद्र सिंह द्वारा बडेथखाल तोक में बिना अनुमति 320 मीटर मार्ग/पहाड़ी कटान किया गया है। इसमें 320 मीटर लंबाई, 4 मीटर चौड़ाई व 3 मीटर ऊंचाई में 3840 घन मीटर खनन कर भूमि को खुर्द-बुर्द किया गया है। उत्तराखंड खनिज नियमावली-2021 के तहत ग्राम पर 10 लाख 45 हजार 632 रुपए के अर्थदंड की संस्तुति डीएम पौड़ी से की गई है। - दिनेश कुमार, उपनिदेशक खनन।