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आरटीई में प्रवेश को लेकर कवायद शुरु

Thu, 18 Apr 2019 10:22 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 18 Apr 2019 10:22 PM IST
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आरटीई में प्रवेश को लेकर कवायद शुरु
पौड़ी। शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्रवेश को लेकर शिक्षा विभाग पौड़ी ने कवायद शुरू कर दी है। विभाग ने जनपद के शिक्षण संस्थानों को आरटीई में प्रवेश को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जनपद के सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को 30 अप्रैल तक शिक्षा विभाग को सीटों की संख्या, शुल्क का विवरण व आरक्षित सीटों का विवरण प्रदान करना होगा। मान्यता प्राप्त सभी निजी शिक्षण संस्थान भी इसमें शामिल हैं।
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जिला मुख्यालय पौड़ी के शिक्षा परिसर में जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक कुंवर सिंह रावत ने आरटीई प्रवेश को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए। इस मौके पर उन्होंने बताया कि आरटीई में प्रवेश की कट ऑफ डेट 10 मई तक रखी गई है। कमजोर और अपवंचित बच्चे को निकटतम विद्यालय में आरटीई के तहत प्रवेश दिया जाता है। रावत ने बताया कि आरटीई के तहत आरक्षित सीटों में 50 फीसदी प्रवेश बालिकाओं के लिए हैं। आरटीई के तहत प्रवेश पाने वाले बच्चों की फीस आदि का भुगतान शिक्षा विभाग द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि जनपद के विद्यालयों से उनकी फीस, कुल सीटों की संख्या सहित आरक्षित सीटों का विवरण 30 अप्रैल तक उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। आरटीई के दायरे में प्रवेश पाने वाले वे बच्चे जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 55 हजार से कम हो, बीपीएल, सामाजिक रूप से पिछडे़, विधवा व तलाकशुदा पर आश्रित बच्चे, जिनकी मां की आय 80 हजार वार्षिक से कम हो, आदि शामिल हैं।
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