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Nainital News: भोजनमाता से छेड़छाड़ के दोषी को ढाई साल की सजा

Sat, 26 Jul 2025 02:17 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 26 Jul 2025 02:17 AM IST
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The accused of molesting the cook got two and half years imprisonment
नैनीताल। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि प्रकाश की अदालत ने प्राथमिक विद्यालय की भोजनमाता से छेड़छाड़, गाली-गलौज और अभद्रता करने के अभियुक्त को ढाई साल की सजा सुनाई। साथ ही 11 हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह दस दिन का अतिरिक्त कारावास होगा।
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अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय को बताया गया कि पीड़िता ने 14 फरवरी 2022 को मुक्तेश्वर थाने में प्राथमिक की दर्ज कराई थी। पीड़िता का कहना है कि वर्ष 2022 के विधानसभा निर्वाचन के दौरान वह जिले के एक प्राथमिक विद्यालय में निर्वाचन पार्टी के लिए भोजन बना रही थीं। इस दौरान ग्राम टांडा तहसील धारी थाना मुक्तेश्वर निवासी भवान सिंह ने उससे अभद्रता और गालीगलौज की। उसे जान से मारने की धमकी देते हुए छेड़खानी भी की। उसकी आवाज सुनकर पति मौके पर पहुंचे लेकिन वह नहीं माना। वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ने उसे हटाया। बाद में वह समीप स्थित आवास पर पहुंचकर बच्चों को भी जान-माल की धमकी दे गया। आरोपी ने उसके घर में बंधे घोड़े को भी घायल कर दिया।आरोप को सिद्ध करने के लिए अभियोजन की ओर से छह गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई। धारा 354 में दो वर्ष का सश्रम कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 504 में छह माह के कारावास व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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