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Uttarakhand: हाईकोर्ट ने नकल के आरोपी अभ्यर्थियों पर प्रतिबंध के आदेश पर लगाई रोक, पढ़ें पूरा मामला

Sun, 06 Aug 2023 06:02 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sun, 06 Aug 2023 06:02 PM IST
सार

दो उम्मीदवारों विशाल कुमार और कन्हैया ने आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि उनके नाम एफआईआर में नहीं थे।

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Uttarakhand High Court Stay on ban order on candidates accused of copying
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकल पीठ ने सामूहिक नकल के आरोपी अभ्यर्थियों पर उत्तराखंड राज्य सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की परीक्षाओं के लिए पांच साल का प्रतिबंध लगाने के आदेश पर रोक लगा दी है।

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दो उम्मीदवारों विशाल कुमार और कन्हैया ने आदेश को चुनौती देते हुए कहा है कि उनके नाम एफआईआर में नहीं थे। सरकारी वकील ने तर्क दिया कि प्राथमिकी अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई थी और जांच के दौरान आरोपी उम्मीदवारों के नाम सामने आए।
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अदालत ने कहा कि जब तक आरोपी उम्मीदवारों को दोषी नहीं पाया जाता, तब तक उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवेदन करने से नहीं रोका जाना चाहिए। मामले को 9 अक्तूबर को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

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