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उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक एलटी के पदों की भर्ती पर लगी रोक हटाई

Sun, 24 Nov 2019 10:45 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: हल्द्वानी ब्यूरो Updated Sun, 24 Nov 2019 10:45 AM IST
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Ban on recruitment to the post of Assistant Teacher LT stopped
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट ने तीन सप्ताह के भीतर इस भर्ती में प्राइमरी कोटे के 151 कला शिक्षकों के पदों को शामिल कर राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजने के आदेश सरकार को दिए हैं।

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एलटी शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में प्राइमरी कोटे के शिक्षकों के पद शामिल करने के संदर्भ में तत्कालीन प्रभारी अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा केके गुप्ता की ओर से झूठा शपथपत्र देने को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना का वाद दायर करने के निर्देश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार को दिए हैं।
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मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। लोहाघाट के पाटन गांव निवासी रुचि कांडपाल ने हाईकोर्ट में स्पेशल अपील दायर की थी।
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इस अपील की सुनवाई 22 अक्तूबर को पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया गया था और 7 नवंबर को फैसला सुनाया गया। अपील में याचिकाकर्ता ने एकलपीठ के फैसले को चुनौती दी थी।

एकलपीठ में प्रभारी अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा केके गुप्ता ने शपथपत्र देकर कहा था कि सहायक अध्यापक एलटी की भर्ती में प्राइमरी कोटे के 40 फीसदी पद पदोन्नति के लिए जोड़ दिए गए हैं। इस आधार पर रुचि कांडपाल की याचिका खारिज हो गई थी।

इस मामले में रुचि कांडपाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विभाग से सूचना मांगी तो उन्हें भी विभाग ने गलत सूचना दी। रुचि कांडपाल ने खंडपीठ में स्पेशल अपील दायर कर कहा कि विभाग ने आरटीआई में उन्हें गलत सूचना दी है और हाईकोर्ट में भी गलत शपथपत्र दिया गया है।

खंडपीठ ने इस मामले में शिक्षा सचिव को नोटिस जारी किया। इसके बाद विभाग ने गलती सुधारते हुए स्वीकार किया कि प्राइमरी कोटे के 40 फीसदी पद एलटी भर्ती में नहीं जोड़े गए हैं। इसके बाद खंडपीठ ने जुलाई में एलटी भर्ती पर रोक लगा दी थी।

इस मामले में खंडपीठ ने तत्कालीन अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा पर झूठा शपथपत्र दायर करने और कोर्ट की अवमानना करने के आरोप में उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना वाद दायर करने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि तीन सप्ताह के भीतर प्राइमरी कोटे के 151 सहायक अध्यापक कला के पदों को पदोन्नति कोटे से भरने को जोड़ने व एलटी शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजने के आदेश दिए हैं।

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