फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   ADJ's court upheld the lower court's sentence

Nainital News: एडीजे की न्यायालय ने रखी निचली अदालत की सजा बरकरार

Sat, 23 Aug 2025 02:21 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Sat, 23 Aug 2025 02:21 AM IST
विज्ञापन
ADJ's court upheld the lower court's sentence
नैनीताल। द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की ओर से वर्ष 2015 में हुई मारपीट के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर से वर्ष 2022 में सुनाई गई सजा को बरकरार रखा गया है। 22 मई 2022 अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योत्सना की ओर से आरोपी अमरदीप मान, गुरमेहर मान, मोहित मौलेखी को एक-एक वर्ष के कठोर कारावास और चार हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई थी।
विज्ञापन

घटनाक्रम के मुताबिक 23 अक्तूबर 2015 को मामले की प्राथमिकी मल्लीताल कोतवाली में दर्ज कराई गई। कहा कि उस रोज वह बोट हाउस क्लब में थे। रात 9:30 बजे वह रिसेप्शन के पास की सीढ़ी से ऊपर लघुशंका के लिए जाने लगे तभी अमरदीप मान, गुरमेहर मान व मोहित मौलेखी ने पहले उसका रास्ता रोका और उसके साथ मारपीट की जिससे वह चोटिल हो गए। मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र होने के बाद आरोपी वहां से भाग गए। मोहित ने जान से मारने की धमकी भी दी। हमले के कई प्रत्यक्षदर्शी भी हैं।
विज्ञापन

विभिन्न गवाहों के बयान व दोनों पक्षों की बहस के बाद सीजेएम की न्यायालय ने आरोपियों को सजा सुनाई। आरोपियों की ओर से इस सजा को चुनौती देते हुए द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश में वाद दायर किया गया जिसमें दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद शुक्रवार को एडीजे ने निचली अदालत की सजा को बरकरार रखा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed