फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   बच्ची से दुराचार कर हत्या करने वाले की फांसी की सजा बरकरार

बच्ची से दुराचार कर हत्या करने वाले की फांसी की सजा बरकरार

Sat, 06 Jan 2018 01:43 AM IST
Updated Sat, 06 Jan 2018 01:43 AM IST
विज्ञापन
बच्ची से दुराचार कर हत्या करने वाले की फांसी की सजा बरकरार
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
नैनीताल। उच्च न्यायालय ने अबोध बच्ची के साथ दुराचार कर उसकी हत्या के जुर्म में फांसी की सजा पाए अभियुक्त की अपील को खारिज करते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा है। साथ ही, हाइकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार दुराचार के ऐसे मामलों में कानून में मृत्युदंड का प्रावधान तीन माह के भीतर करे। कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ दुराचार के मामले बढ़ रहे हैं।
विज्ञापन

वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष पूर्व में सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए फांसी की सजा को बरकरार रखा है। मामले के अनुसार काशीपुर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 26 जून 2016 को काशीपुर थाने में उसकी आठ वर्षीय पुत्री की दुराचार के बाद हत्या किए जाने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी करनदीप को गिरफ्तार किया था, जिसके विरुद्ध धारा 376, पॉक्सो व हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ऊधमसिंह नगर की अदालत ने अभियुक्त को फांसी की सजा सुनाई थी। फांसी की सजा की पुष्टि के लिए सरकार ने हाइकोर्ट में अर्जी दी थी, जबकि आरोपी करनदीप ने स्वयं पर लगे आरोपों को गलत बताते हुए निचली अदालत के आदेश को निरस्त करने हेतु हाइकोर्ट में अपील की। पूर्व में सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि निचली अदालत ने बिना तथ्यों का अध्ययन किए व साक्ष्यों का परीक्षण किए मामले को दुर्लभतम श्रेणी में रखकर फांसी की सजा सुनाई है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट की खंडपीठ ने अपील को खारिज करते हुए निचली अदालत की ओर से अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को बरकरार रखा है।
विज्ञापन


बच्चों से दुराचार के बढ़ते मामले
2014 में 489
2015 में 635
2016 में 676
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed