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बीमा राशि का छह प्रतिशत ब्याज दर से भुगतान के आदेश

Fri, 21 Aug 2020 11:28 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 21 Aug 2020 11:28 PM IST
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Order for payment of six percent interest rate of insurance
जिला उपभोक्ता फोरम ने खादी ग्रामोद्योग विकास संस्थान और बीमा कंपनी को मृत महिला की बीमित राशि पचास हजार रुपये का भुगतान छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से परिजनों को देने के आदेश दिए है। साथ ही पांच हजार रुपये शिकायत खर्च के रूप में देने को कहा ।
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गंगदासपुर निवासी सुमेर सिंहने खादी ग्रामोद्योग विकास संस्थान रायसी और प्रंबधक भारतीय जीवन बीमा निगम न्यू क्नॉट पैलेस देहरादून के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दाखिल की थी। बताया कि उसकी पत्नी फूलकली खादी ग्रामोद्योग में बतौर सदस्य सूत कताई का कार्य करती थी। खादी ग्रामोद्योग ने ग्राम आदमी बीमा योजना के तहत उसकी पत्नी समेत अन्य सदस्यों का बीमा कंपनी से बीमा कराया था। बीमा पॉलिसी से संबंधित सभी कागजात खादी ग्रामोद्योग के पास थे। इन्होंने कभी भी किसी सदस्य को कागजात नहीं दिए थे। जबकि प्रत्येक वर्ष बीमा पॉलिसी की किश्त राशि तीस रुपये मृतक पत्नी की मजदूरी राशि में से काटे जा रहे थे। बीमा पॉलिसी में इलाज खर्च और मृत्यु होने पर पचास हजार रुपये का क्लेम दिए जाने का प्रावधान है।
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पत्नी की मौत के बाद खादी ग्रामोद्योग को बीमा कंपनी के पास क्लेम फार्म भेजना था। लेकिन उन्होंने कोई फार्म नहीं भेजा। इसके बावजूद खादी ग्रामोद्योग व बीमा कंपनी ने शिकायतकर्ता के नोटिस का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। शिक़ायत पर सुनवाई करते हुए फोरम अध्यक्ष कंवर सैन व सदस्य अंजना चङा और विपिन कुमार ने प्रबन्धक खादी ग्रामोद्योग विकास संस्थान और बीमा कंपनी को उपभोक्ता सेवा में कमी का दोषी मानते हुए यह आदेश पारित किया है।
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दुष्कर्म और हत्या के आरोपी की जमानत खारिज
हरिद्वार। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट जज अंजली नोलियाल ने नौ साल की बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। शासकीय अधिवक्ता आदेशचंद चौहान ने बताया कि पीड़ित पक्ष ने थाना श्यामपुर में 26 अप्रैल 2019 अपनी नौ वर्षीय बेटी के लापता होने की रिपोर्ट की थी। बाद में बच्ची की लाश कोटावाली नदी के पास जंगल में पड़ी मिली थी। परिजनों ने आरोपी सोनू सैनी निवासी ग्राम प्रितमगढ़ थाना मंडावली जिला बिजनौर पर मासूम बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या करने का आरोप लगाया था। श्यामपुर पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर आरोपी सोनू सैनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र पर ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग से सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट अंजली नोलियाल ने आरोपी सोनू सैनी की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी है।
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