Haridwar: जहां ड्यूटी, वहीं मतदान कर सकेंगे चुनाव में लगे कर्मचारी, डाक मत पत्र के माध्यम से मिलेगी सुविधा
चुनाव ड्यूटी प्रमाणपत्र के माध्यम से चुनाव वाले दिन यह इस प्रमाणपत्र के माध्यम से उसी मतदान केंद्र में वोट डाल सकते हैं, जहां उनकी चुनाव ड्यूटी लगी होती है। इसी तरह डाक मतपत्र उन कर्मचारियों को जारी किया जाएगा, जिनकी अपने चुनावी मतदान क्षेत्र के बजाय दूसरे संसदीय क्षेत्र में ड्यूटी लगी होगी।
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मुख्य विकास अधिकारी ने शनिवार को निर्वाचन ड्यूटी कर रहे कार्मिकों के मतदान के संबंध में निर्वाचन आयोग की ओर से की गई व्यवस्था की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों को डाक मत पत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा दी गई है।
उन्होंने कहा कि जनपद में कार्यरत सभी कर्मचारी एवं अधिकारी मतदान अवश्य करें। जनपद के कार्मिक मतदान से संबंधित जानकारियां कार्यालय अध्यक्षों से लिखित रूप में प्राप्त करलें। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि ईडीसी अर्थात इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, यह उन कर्मचारियों को दिया जाता है, जिनकी उसी चुनाव क्षेत्र में ड्यूटी लगी होती है, जहां के वह स्वयं वोटर होते हैं।
प्रमाणपत्र के माध्यम वोट डाल सकेंगे
इसके लिए इन्हें प्रारूप 12 (क) फार्म भर कर देना होता है। कर्मी को सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। चुनाव ड्यूटी प्रमाणपत्र के माध्यम से चुनाव वाले दिन यह इस प्रमाणपत्र के माध्यम से उसी मतदान केंद्र में वोट डाल सकते हैं, जहां उनकी चुनाव ड्यूटी लगी होती है। इसी तरह डाक मतपत्र उन कर्मचारियों को जारी किया जाएगा, जिनकी अपने चुनावी मतदान क्षेत्र के बजाय दूसरे संसदीय क्षेत्र में ड्यूटी लगी होगी।
उन्हें फार्म 12 भरकर जमा कराना होता है और डाक के माध्यम से यह पत्र इनके आवासीय पते पर भेज दिए जाते हैं। इसके बाद अपने पसंदीदा प्रत्याशी के नाम को चुनकर इसे विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए लिफाफे में डालकर पोस्ट करना होता है। इसके लिए कोई चार्ज देय नहीं होता है। मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि डाक मत-पत्र से वोट देते समय सावधानी बरती जाए, ताकि कोई भी मतपत्र रिजेक्ट न हो।
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उन्होंने बताया कि बैलेट पेपर (डाक से मतपत्र) का उपयोग करते समय ध्यान रखा जाए कि मतपत्र में अपने प्रत्याशी के नाम के आगे सिर्फ सही का निशान लगाएं, अंगूठा या हस्ताक्षर न करें, लिफाफे के ऊपर मतपत्र का क्रमांक अवश्य अंकित करें। घोषणा पत्र में किए गए अपने हस्ताक्षर को किसी राजपत्रित अधिकारी से अवश्य प्रमाणित करवा लें। इस बात ध्यान रखें कि जिस लिफाफे में मतपत्र पर्ची रखी गई है उसके ऊपर डाला गया क्रमांक और घोषणा पत्र का क्रमांक एक ही हो।