फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Haridwar News ›   ... किशोरी के साथ दुराचार करने पर दस साल की सजा

... किशोरी के साथ दुराचार करने पर दस साल की सजा

Wed, 25 Apr 2018 11:44 PM IST
Updated Wed, 25 Apr 2018 11:44 PM IST
विज्ञापन
... किशोरी के साथ दुराचार करने पर दस साल की सजा

विज्ञापन
रोशनाबाद।
किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो/ अपर सत्र न्यायाधीश अर्चना सागर ने 10 साल के कठोर कारावास और 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता कुशल पाल सिंह चौहान और आदेश चौहान ने बताया कि 14 दिसंबर 2014 को 15 वर्षीय पीड़ित किशोरी शाम को करीब चार बजे घर से सब्जी लेने गई थी, लेकिन इसके बाद लौटी नहीं तो उसको काफी तलाश किया गया। तलाश करने के दौरान उसके माता-पिता को पता चला था कि उसकी लड़की को आरोपी काला उर्फ फरमान निवासी रहमत नगर भगवानपुर बहला फुसलाकर ले गया था। घटना के संबंध में पीड़ित किशोरी के पिता ने भगवानपुर थाने पर आरोपी काला उर्फ फरमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से किशोरी को लगभग एक माह बाद बरामद किया था। पीड़ित किशोरी ने अपने बयानों में आरोपी पर बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया था। मामले से संबंधित मुकदमे में वादी पक्ष की ओर से दस गवाहों के बयान कराए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने काला उर्फ फरमान को किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने व उसकेे साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले में दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास एवं 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed