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गैंगस्टरों को पांच साल की सजा के साथ पांच हजार का जुर्माना

Mon, 05 Mar 2018 10:44 PM IST
Updated Mon, 05 Mar 2018 10:44 PM IST
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गैंगस्टरों को पांच साल की सजा के साथ पांच हजार का जुर्माना

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अमर उजाला ब्यूरो
रोशनाबाद।
संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने वाले तीन अभियुक्तों को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर वरुण कुमार ने पांच - पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्तों पर पांच- पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन अधिकारी एसएस तोमर ने बताया कि 12 जनवरी 2012 को नगर कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक पीसी मठपाल ने थाने पर एक मुकदमा मौखिक दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र पुत्र विजय सिंह निवासी कनखल ने अपने साथियों प्रदीप त्यागी पुत्र महेश त्यागी व अनुज पुत्र ओमप्रकाश त्यागी के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बना रखा है। यह गिरोह जघन्य अपराध कर चुका है। इनके डर की वजह से जनता का कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं है। इस गिरोह ने समाज में आतंक फैला रखा है। इन लोगों के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तहरीर के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले से संबंधित मुकदमें में वादी पक्ष की ओर से 8 गवाहों के बयान कराए गए। दोनों पक्षों को सुनने एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने धर्मेंद्र पुत्र विजय सिंह निवासी सर्वप्रिय विहार कनखल, प्रदीप त्यागी उर्फ प्रमोद पुत्र महेश त्यागी निवासी शाहपुर मुरादनगर गाजियाबाद एवं अनुज त्यागी पुत्र ओमप्रकाश त्यागी निवासी ग्राम सराय पथरी हरिद्वार को दोषी पाया। न्यायालय ने तीनों अभियुक्तों को पांच पांच साल के कारावास तथा पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई हैं।
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