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पूर्व प्रधान के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज

Sat, 17 Nov 2018 12:39 AM IST
Updated Sat, 17 Nov 2018 12:39 AM IST
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पूर्व प्रधान के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज
ब्यूरो/अमर उजाला, धनौरी
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कोर्ट के आदेश पर धनौरी पुलिस ने धनौरी की पूर्व प्रधान के खिलाफ धोखाधड़ी और गबन करने आदि के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज करने के साथ ही पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

हरिद्वार निवासी आरटीआई कार्यकर्ता सुलोचना सैनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 2015-16 में धनौरी में मनरेगा के अंतर्गत बिजली घर से धनौरी पुलिस चौकी तक जेसीबी मशीन से नाला खुदाई के संबंध में सूचना मांगी थी। क्योंकि मनरेगा में कोई भी कार्य मशीन से नही कराया जा सकता है। जब यह मामला सूचना आयोग में पहुंचा तो नाला खुदाई में दर्शाए गए मजदूर फर्जी प्रतीत होने पर राज्य सूचना आयुक्त ने जिलाधिकारी को जांच कराने के आदेश दिए। जिलाधिकारी के आदेश पर जिला विकास अधिकारी की जांच में ग्राम प्रधान की ओर से 11 मजदूरों के शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए जो जांच के दौरान फर्जी पाए गए। विभाग की ओर से ग्राम प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने पर सुलोचना सैनी ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर धनौरी पुलिस ने धनौरी की पूर्व ग्राम प्रधान सविता देवी के खिलाफ नाला खुदाई में धोखाधड़ी कर साठ हजार रुपये गबन करने का मुकदमा दर्ज किया। इस बारे में धनौरी चौकी प्रभारी तसलीम आरिफ ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर धनौरी की पूर्व प्रधान सविता देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
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