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Haridwar News: पेट्रोल पंप के नाम पर 8.50 लाख की धोखाधड़ी, छह लोग नामजद
Wed, 08 Jul 2026 06:02 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
संवाद न्यूज एजेंसी, हरिद्वार
Updated Wed, 08 Jul 2026 06:02 PM IST
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- ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र का मामला, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई रिपोर्ट
हरिद्वार। एक युवक से पेट्रोल पंप के लिए जमीन लीज पर दिलाने के नाम पर 8.50 लाख रुपये लेने और बाद में शर्तें बदलने का मामला सामने आया है। ज्वालापुर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
पुलिस के अनुसार, लक्ष्य कुमार निवासी नई बस्ती भीमगोड़ा ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर बताया कि वर्ष 2018 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप आवंटन की प्रक्रिया शुरू की थी। उनका आवेदन स्वीकृत होने के बाद वर्ष 2022 में ग्राम सुभाषगढ़ में जमीन की तलाश के दौरान गांव के ही रहने वाले गौरव भार्गव ने उनकी मुलाकात सेवाराम और मुल्कराज निवासी सुभाषगढ़ पथरी से कराई। दोनों ने अपनी जमीन 19 वर्ष 11 माह के लिए लीज पर देने की सहमति जताई। पहले अनापत्ति शपथपत्र के नाम पर 50 हजार लिए। बाद में जमीन को अकृषिक घोषित कराने और कृषि ऋण चुकाने के नाम पर अगस्त 2024 में मुल्कराज को आठ लाख और दिए।
इस बीच इंडियन ऑयल से आशय पत्र (एलओआई) और विभिन्न विभागों से एनओसी भी मिल गई, लेकिन लीज एग्रीमेंट नहीं किया। बाद में मुल्कराज और सेवाराम की मृत्यु हो गई। आरोप है कि इसके बाद सुनील भार्गव ने पहले तय 20 हजार मासिक किराये की जगह 98 हजार प्रतिमाह, 50 लाख रुपये अग्रिम और अन्य नई शर्तों वाला अनुबंध भेज दिया। तीन अक्तूबर 2025 को तहसील हरिद्वार में हुई बैठक के बाद वीरेंद्र कुमार उर्फ वीरेंद्र यादव ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर पेट्रोल पंप न लगाने देने और जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि मोनिका भार्गव ने भी झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। अदालत ने सुनील भार्गव, मोनिका भार्गव, दलीप भार्गव, लोचन भार्गव, सुमित भार्गव, वीरेंद्र कुमार उर्फ वीरेंद्र यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद बुधवार को मामला दर्ज कर लिया गया। सीओ संजय चौहान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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हरिद्वार। एक युवक से पेट्रोल पंप के लिए जमीन लीज पर दिलाने के नाम पर 8.50 लाख रुपये लेने और बाद में शर्तें बदलने का मामला सामने आया है। ज्वालापुर पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
पुलिस के अनुसार, लक्ष्य कुमार निवासी नई बस्ती भीमगोड़ा ने न्यायालय में प्रार्थनापत्र देकर बताया कि वर्ष 2018 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अनुसूचित जाति वर्ग के लिए किसान सेवा केंद्र पेट्रोल पंप आवंटन की प्रक्रिया शुरू की थी। उनका आवेदन स्वीकृत होने के बाद वर्ष 2022 में ग्राम सुभाषगढ़ में जमीन की तलाश के दौरान गांव के ही रहने वाले गौरव भार्गव ने उनकी मुलाकात सेवाराम और मुल्कराज निवासी सुभाषगढ़ पथरी से कराई। दोनों ने अपनी जमीन 19 वर्ष 11 माह के लिए लीज पर देने की सहमति जताई। पहले अनापत्ति शपथपत्र के नाम पर 50 हजार लिए। बाद में जमीन को अकृषिक घोषित कराने और कृषि ऋण चुकाने के नाम पर अगस्त 2024 में मुल्कराज को आठ लाख और दिए।
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इस बीच इंडियन ऑयल से आशय पत्र (एलओआई) और विभिन्न विभागों से एनओसी भी मिल गई, लेकिन लीज एग्रीमेंट नहीं किया। बाद में मुल्कराज और सेवाराम की मृत्यु हो गई। आरोप है कि इसके बाद सुनील भार्गव ने पहले तय 20 हजार मासिक किराये की जगह 98 हजार प्रतिमाह, 50 लाख रुपये अग्रिम और अन्य नई शर्तों वाला अनुबंध भेज दिया। तीन अक्तूबर 2025 को तहसील हरिद्वार में हुई बैठक के बाद वीरेंद्र कुमार उर्फ वीरेंद्र यादव ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर पेट्रोल पंप न लगाने देने और जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि मोनिका भार्गव ने भी झूठे मामले में फंसाने की धमकी दी। अदालत ने सुनील भार्गव, मोनिका भार्गव, दलीप भार्गव, लोचन भार्गव, सुमित भार्गव, वीरेंद्र कुमार उर्फ वीरेंद्र यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद बुधवार को मामला दर्ज कर लिया गया। सीओ संजय चौहान ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
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