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पांच खनन भंडारकर्ताओं पर भी लग चुका है जुर्माना
Updated Tue, 12 Dec 2017 11:06 PM IST
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चंपावत। सोमवार को टनकपुर तहसील के चल्थी क्षेत्र में दो खनन कारोबारियों पर करीब 44 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। इससे पूर्व भी खनन के कई व्यवसाइयों पर जुर्माना लगाया जा चुका है। चंपावत तहसील के अंतर्गत आने वाले चल्थी, बेलखेत क्षेत्र में पांच खनन भंडारकर्ताओं पर दो माह पूर्व भी अर्थदंड लगाया जा चुका है।
चंपावत की उप जिला मजिस्ट्रेट सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि पांच खनन भंडारकर्त्ताओं पर निर्धारित क्षमता से अधिक भंडार करने पर अर्थ दंड लगाया गया था। जिला मजिस्ट्रेट डॉ.अहमद इकबाल ने अक्तूबर में मामले की सुनवाई के बाद जुर्माना लगाया। खनन भंडारण करने वाले ओम प्रकाश पर 1.68 लाख रुपये, लीला शर्मा पर 1.43 लाख, जोगा सिंह पर 2.24 लाख, जगदीश शर्मा पर 1.53 लाख और नरेश ढेक पर 2.94 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया। चल्थी-बेलखेत क्षेत्र के दोनों स्टोन क्रशर कुछ समय से बंद हैं। इसकी वजह इन क्रशरों का स्कूल के नजदीक होना बताया गया है।
चंपावत की उप जिला मजिस्ट्रेट सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि पांच खनन भंडारकर्त्ताओं पर निर्धारित क्षमता से अधिक भंडार करने पर अर्थ दंड लगाया गया था। जिला मजिस्ट्रेट डॉ.अहमद इकबाल ने अक्तूबर में मामले की सुनवाई के बाद जुर्माना लगाया। खनन भंडारण करने वाले ओम प्रकाश पर 1.68 लाख रुपये, लीला शर्मा पर 1.43 लाख, जोगा सिंह पर 2.24 लाख, जगदीश शर्मा पर 1.53 लाख और नरेश ढेक पर 2.94 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया। चल्थी-बेलखेत क्षेत्र के दोनों स्टोन क्रशर कुछ समय से बंद हैं। इसकी वजह इन क्रशरों का स्कूल के नजदीक होना बताया गया है।
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