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सड़क हादसे में महिला की मौत पर चालक को एक साल की सजा
Updated Fri, 28 Sep 2018 11:33 PM IST
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टनकपुर (चंपावत)। सड़क हादसे में महिला की मौत के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग की अदालत ने आरोपी वाहन चालक को एक साल को कठोर कारावास की सजा और जुर्माना भी लगाया है।
26 दिसंबर 2017 को लापरवाही से बुलोरो (यूके 03 टीए/1024) चला रहे चालक ने जेबी होटल के समीप सड़क पार कर रही जानकी देवी पत्नी पुरुषोत्तम जोशी को टक्कर मार दी थी, जिससे जानकी देवी की मौत हो गई। मृतक महिला के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी चालक उमेद सिंह के खिलाफ टनकपुर कोतवाली में आईपीसी की धारा 279 व 304 क के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग राजेंद्र कुुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी चालक उमेद सिंह को दोषी मानते हुए धारा 279 के तहत तीन माह के कठोर कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदंड, धारा 304 क के तहत एक साल के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता अंबा दत्त गड़कोटी ने पैरवी की।
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26 दिसंबर 2017 को लापरवाही से बुलोरो (यूके 03 टीए/1024) चला रहे चालक ने जेबी होटल के समीप सड़क पार कर रही जानकी देवी पत्नी पुरुषोत्तम जोशी को टक्कर मार दी थी, जिससे जानकी देवी की मौत हो गई। मृतक महिला के बेटे की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी चालक उमेद सिंह के खिलाफ टनकपुर कोतवाली में आईपीसी की धारा 279 व 304 क के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
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शुक्रवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग राजेंद्र कुुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी चालक उमेद सिंह को दोषी मानते हुए धारा 279 के तहत तीन माह के कठोर कारावास और पांच सौ रुपये अर्थदंड, धारा 304 क के तहत एक साल के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा। अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता अंबा दत्त गड़कोटी ने पैरवी की।
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