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Champawat News: 302 के अभियुक्त पर दोषसिद्ध, तीन को होगा फैसला

Mon, 29 Jul 2024 10:52 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्पावत Updated Mon, 29 Jul 2024 10:52 PM IST
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Accused of 302 convicted, three will be decided
चंपावत। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने धारा 302 के आरोपी पति को दोषी करार दिया है। मामले में सास को दोष मुक्त कर दिया है। सजा का फैसला तीन अगस्त को सुनाया जाएगा। सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने तीन साल पुराने धारा 302 के मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त कुलदीप बिष्ट को दोषी करार दिया है। जबकि अभियुक्त सास हीरा देवी को इस प्रकरण से बरी कर दिया है। संवाद
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