फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Almora News ›   जीएसटी अधिनियम का सरलीकरण करे सरकार

जीएसटी अधिनियम का सरलीकरण करे सरकार

Mon, 04 Jun 2018 11:33 PM IST
Updated Mon, 04 Jun 2018 11:33 PM IST
विज्ञापन
जीएसटी अधिनियम का सरलीकरण करे सरकार
अल्मोड़ा। टैक्स बार एसोसिएशन की हुई बैठक में जीएसटी के कारण आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। सरकार से जीएसटी अधिनियम के सरलीकरण की मांग उठाई गई। बैठक में अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण के गठन का विरोध भी किया गया।
विज्ञापन


वक्ताओं ने कहा कि जीएसटी अधिनियम की जटिलताओं के कारण दिक्कतें हो रही हैं। अधिनियम का सरलीकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला विकास प्राधिकरण के गठन से भवन निर्माण में जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक ओर सरकार की आवास नीति सभी को घर उपलब्ध कराने की है। दूसरी ओर डीडीए जैसी संस्थाओं का गठन कर भवन निर्माण की प्रक्रिया को हतोत्साहित किया जा रहा है।
विज्ञापन


डीडीए द्वारा भवनों के निर्माण की स्वीकृति के लिए अत्यधिक शुल्क लिया जा रहा है, जो लगभग भवन निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली भूमि के मूल्य के बराबर है। इस कारण भवन निर्माण की लागत बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण ऐसी शर्तें थोप रहा है, जिनको पूर्ण कर पाना पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियों में संभव नहीं है। बैठक में डीडीए को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष जगत सिंह रौतेला की अध्यक्षता में हुई बैठक में सचिव पंकज कनवाल, डीके अग्रवाल, कैलाश चंद्र तिवारी, खीम सिंह बिष्ट, भूपाल सिंह नेगी, अतुल कमार अग्रवाल, मो. असलम जिन्ना, अमित अग्रवाल, कैलाश जोशी आदि थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed