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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Varanasi News: Statement of mafia Subhash Thakur recorded through VC in 32 year old Arms Act case

वाराणसी न्यूज: 32 साल पुराने आर्म्स एक्ट मामले में माफिया सुभाष ठाकुर का वीसी के जरिए बयान दर्ज, ये है मामला

Thu, 26 Oct 2023 01:59 PM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: किरन रौतेला Updated Thu, 26 Oct 2023 01:59 PM IST
सार

बयान दर्ज के दौरान अभियोजन की तरफ से एडीजीसी विनय कुमार सिंह और आरोपी सुभाष ठाकुर के अधिवक्ता प्रेम प्रकाश सिंह गौतम मौजूद रहे। प्रकरण के मुताबिक 31 जनवरी 1991 को शिवपुर थाने के भोजूबीर तिराहे पर दोपहर में आरोपी सुभाष ठाकुर के पास से 9 एम एम के दो जिंदा कारतूस और उनके साथी आरोपी जय प्रकाश सिंह के साथ 9 एम एम का पिस्टल बरामद किया गया था।

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Varanasi News: Statement of mafia Subhash Thakur recorded through VC in 32 year old Arms Act case
माफिया सुभाष ठाकुर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

32 वर्ष पुराने शिवपुर थाने के आर्म्स एक्ट के मामले में माफिया सुभाष ठाकुर का वीडिओ कांन्फ्रेंसिंग के जरिये विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए आवनीश गौतम की कोर्ट में बतौर आरोपी बयान दर्ज किया गया। आरोपी सुभाष ठाकुर वर्तमान में फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार में एक मामले में सजायाफ्ता है और सर सुंदर लाल चिकित्सालय में इलाजरत है।

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बयान दर्ज के दौरान अभियोजन की तरफ से एडीजीसी विनय कुमार सिंह और आरोपी सुभाष ठाकुर के अधिवक्ता प्रेम प्रकाश सिंह गौतम मौजूद रहे। प्रकरण के मुताबिक 31 जनवरी 1991 को शिवपुर थाने के भोजूबीर तिराहे पर दोपहर में आरोपी सुभाष ठाकुर के पास से 9 एम एम के दो जिंदा कारतूस और उनके साथी आरोपी जय प्रकाश सिंह के साथ 9 एम एम का पिस्टल बरामद किया गया था।
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इस मामले में 4 फ़रवरी 1991 को आरोप बना और 24 नवंबर 2011 को सत्र अदालत को विचारण हेतु सौपा गया, मामले के 8 अभियोजन साक्षियों में 6 की मृत्यु हो गई और प्रेम शंकर श्रीवास्तव राजकुमार सिंह और आयुध अधिनियम के तहत अभियोजन चलाने की स्वीकृति देने वाले तत्कालीन एडीएम सिटी शैलेश सिंह का बयान दर्ज किया जा चुका है।
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सुभाष ठाकुर ने बयान में कहा कि अभियोजन द्वारा जो भी आरोप लगाए गए है वह सब गलत है मुझे फर्जी तरीके से गिरफ्तार कर आरोपी बनाया गया और गलत अभियोजन चलाने  की संस्तुति दी गई। इस मामले में सफाई साक्ष्य हेतु 9 नवंबर की तिथि नियत की गई है। 

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