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Varanasi Live News: 15 अगस्त तक होगी नई व्यवस्था, सप्ताह में 4 दिन खुलेंगी सभी दुकानें व निजी कार्यालय

Sat, 25 Jul 2020 07:23 PM IST
स्‍वाधीन तिवारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: स्‍वाधीन तिवारी Updated Sat, 25 Jul 2020 07:23 PM IST
सार

  • खुलने का समय भी बढ़ा, सुबह 9 से शाम 7 बजे तक होगा व्यापार 
  • बंदी वाले दिवसों में सरकारी कार्यालयों के खुलने को लेकर विभागाध्यक्ष का निर्णय अंतिम 

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Varanasi Live News A new arrangement will be done in Varanasi for open shops by August 15
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

वाराणसी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने बाजार में नई व्यवस्था लागू की है। Odd even के नियम को समाप्त करते हुए अब बाजार को सप्ताह में चार दिन तक खोला जाएगा। सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक व्यवसायिक गतिविधियों की छूट होगी और शनिवार, रविवार व सोमवार को पूरी तरह से बंदी रहेगी। रात्रि 08 बजे से प्रातः 06 बजे तक किसी भी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश 15 अगस्त तक मान्य होगा।

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जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने धारा-144 में आंशिक संशोधन किया है और जिले में सभी दुकानों व निजी कार्यालयों को सप्ताह में चार दिन मंगलवार, बुधवार, गुरूवार व शुक्रवार को खोलने का आदेश दिया है। शनिवार, रविवार व सोमवार को बंदी रहेगी। इन दुकानों के खुलने के लिए सड़क के दाईं ओर व बाईं ओर तथा 50 प्रतिशत ऑड इवन के जारी किये गए नियम को समाप्त किया गया है। 
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Varanasi Live News A new arrangement will be done in Varanasi for open shops by August 15
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने निर्देशित किया है कि सप्ताह के उक्त 3 दिनों में शासकीय कार्यालयों को खोलने के लिए केन्द्र सरकार के कार्यालय व राज्य सरकार के कार्यालयों के विभागाध्यक्ष का निर्णय अंतिम
होगा। वे 50 फीसदी कर्मचारियों पर इसे आवश्यकतानुसार खोल सकेंगे।

बैंक, एलआईसी, दवाई, दूध, सब्जी, ट्रांसपोर्ट, कोरियर, दवा मण्डी, सब्जी मण्डी रसोई गैस, पेट्रोल पंप को सप्ताह के तीन बंदी वाले दिवसों में भी प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी। दूध व सब्जी मंडियों हेतु प्रातः कालीन पूर्व निर्धारित समय लागू रहेगा। कोरोना टेस्ट करवाया हुआ व्यक्ति या कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति होम आइसोलेशन में रहेगा।

Varanasi Live News A new arrangement will be done in Varanasi for open shops by August 15
आइसोलेशन वार्ड में तैनात चिकित्सक - फोटो : अमर उजाला
होम आइसोलेशन वाले व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग के जारी आदेश का पालन करेंगे। जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगें तथा 2 गज यानी सोशल डिस्टेंसिंग का प्रत्येक जगह पालन करना होगा। साथ ही महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन भी जरूरी है। इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा। 
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