आज से अनलॉक बनारस: बाजारों में चहल-पहल, सड़कों पर उमड़ी भीड़, कई जगह लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूले
कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 600 से कम होने के बाद वाराणसी में कोरोना कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है। करीब दो माह बाद शाम 7 बजे तक बाजार खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। अनलॉक होने के पहले ही दिन लोग घरों से बाहर निकले और बाजारों में खरीदारी करने पहुंचे।
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वाराणसी जिले में करीब दो माह के कोरोना कर्फ्यू के बाद सोमवार से अनलॉक की शुरुआत हो गई। नई गाइडलाइन जारी होने और अनलॉक होने के पहले ही दिन लोग घरों से बाहर निकले और बाजारों में खरीदारी करने पहुंचे। सुबह से ही शहर की सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। बाजार क्षेत्रों में खरीदारी करने वालों की भीड़ भी देखी जा रही है। गंगा घाट पर जाने वाले रास्ते भी कई दिनों के गुलजार नजर आए। इस दौरान कहीं-कहीं पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नियम भूलते नजर आए। कई लोग बिना मास्क के भी दिखे।
शॉपिंग मॉल्स, कामर्शियल काम्प्लेक्स खोलने पर अभी प्रतिबंध है। विशेश्वरगंज मंडी में थोक खरीदारी के लिए बड़ी संख्य़ा में भीड़ उमड़ी। सिगरा,रथायात्रा गोदौलिया, गिरजाघर चौक, मैदागिन, कैंट स्टेशन के आसपास बहुत दिनों के बाद चहलपहल हर रोज से ज्यादा दिखी। हालांकि इन जगहों पर कई लोग कोरोना संक्रमण से बेफिक्र दिखे।
चौक-चौराहों पर तैनात पुलिसकर्मी किसी को रोकते-टोकते नहीं दिखे। इस तरह की लापरवाही से कोरोना वायरस के संक्रमण के फिर तेजी से पांव पसारने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। गौरतलब है कि कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 600 से कम होने के बाद वाराणसी में कोरोना कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है।
सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खोलने का आदेश जारी कर दिया गया है। हालांकि जिम, कोचिंग, शॉपिंग मॉल्स, सिनेमा, स्वीमिंग पूल सहित कई सेवाओं को प्रतिबंध के दायरे में रखा गया है। रात्रिकालीन कर्फ्यू शाम सात से सुबह 7 बजे तक और साप्ताहांत कर्फ्यू शनिवार व रविवार लागू रहेगा।
इसमें केवल आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अलावा हाईवे व एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे तथा ठेले-खोमचे वालों को कोविड प्रोटोकाल के साथ खोलने की अनुमति होगी। कंटेंमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्मस्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर पांच से अधिक श्रद्धालु नहीं जाएंगे।
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शादी विवाह और शव यात्रा में लागू रहेगा प्रतिबंध
वाराणसी जिला भले ही अनलॉक हो गया लेकिन, शादी विवाह और अंतिम संस्कार के दौरान पहले से जारी प्रतिबंध जारी रहेंगे। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि शादी-विवाह के दौरान बंद स्थानों अथवा खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथियों को कोविड प्रोटोकॉल के साथ अनुमति दी जाएगी।
शवयात्रा में केवल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। दुकानों पर दुकानदार व स्टाफ मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की अनिवार्यता होगी।