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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Under the new law first FIR and two NCR registered in Lalpur Pandeypur police station Varanasi

New Law: नए कानून के तहत लालपुर पांडेयपुर थाने में दर्ज हुई पहली FIR, दो NCR; जानें- पूरा मामला

Tue, 02 Jul 2024 04:00 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Tue, 02 Jul 2024 04:00 PM IST
सार

Varanasi News: नए कानून के तहत वाराणसी के लालपुर पांडेयपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया। मुठभेड़ मामले में ऐढ़े थाने में केस दर्ज किया गया। इसमें चार लोगों का नाम है।

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Under the new law first FIR and two NCR registered in Lalpur Pandeypur police station Varanasi
नए कानून को लेकर सीपी ने किया पुस्तक का उद्घाटन। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कमिश्नरेट में बीते सोमवार की सुबह 11:27 बजे भारतीय न्याय संहिता-2023 और आयुध अधिनियम-1959 की धाराओं के तहत पहला मुकदमा लालपुर पांडेयपुर थाने में दर्ज हुआ। यह मुकदमा लालपुर पांडेयपुर थानाध्यक्ष राजकुमार की तहरीर के आधार पर दर्ज किया गया है।

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नए आपराधिक कानून के तहत लालपुर पांडेयपुर थाने में दर्ज पहली एफआईआर में ऐढ़े में पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किशन सरोज और उसके तीन साथी आरोपी हैं। चारों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 यानी पुलिसकर्मियों की हत्या का प्रयास और धारा 317 (2) यानी चुराई हुई संपत्ति जान-बूझ कर लेने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। 
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इससे पहले यह दोनों अपराध क्रमश: भारतीय दंड संहिता-1861 की धारा 307 और 410 से 414 में वर्णित थे। इसके अलावा आरोपियों से अवैध असलहा-कारतूस बरामद होने पर आयुध अधिनियम की धारा 3 और 25 के तहत कार्रवाई की गई है।

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पहले दिन तीन एफआईआर और एक एनसीआर
भारतीय न्याय संहिता के तहत कमिश्नरेट के थानों में सोमवार को तीन एफआईआर और एक एनसीआर दर्ज की गई। इस क्रम में लालपुर पांडेयपुर, लंका और कैंट थाने में तीन एफआईआर दर्ज की गई। वहीं, रामनगर थाने में साहित्य नाका निवासी सुनील गौड़ ने अपने भाई अनिल गौड़ पर मारपीट कर सिर फोड़ने के आरोप में एनसीआर दर्ज कराई।

कमिश्नरेट के सभी थानों में आमजन को दी गई जानकारी
नए आपराधिक कानून के बारे में सोमवार को कमिश्नरेट के सभी थानों में पुलिस अफसरों ने थानेदारों के साथ आमजन को जानकारी दी। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल कोतवाली थाने पहुंचे और उन्होंने आमजन से नए आपराधिक कानूनों को लेकर चर्चा की। 

इसके साथ ही उन्होंने पुलिस अफसरों और कर्मियों से कहा कि नए आपराधिक कानून के बारे में आमजन को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दें। उन्हें बताएं कि अब एफआईआर कहीं से भी दर्ज कराई जा सकती है। महिला संबंधी अपराधों की जांच महिला पुलिस अफसर ही करेंगी।

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