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उभ्भा कांड 1

Wed, 31 Jul 2019 12:15 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 31 Jul 2019 12:15 AM IST
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ubbhakand
सोनभद्र। उभ्भाकांड के पांच आरोपियों को 27 घंटे की रिमांड पर लेने की अर्जी कोर्ट ने मंगलवार को मंजूर कर ली। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट अशोक कुमार की अदालत ने अभियुक्त यज्ञदत्त, गणेश, धर्मेंद्र, नीरज एवं अशर्फी को पुलिस अभिरक्षा में लेने एवं जेल में दाखिल करते समय मेडिकल कराने का आदेश दिया है।
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इस दौरान चाहें तो अभियुक्तों के अधिवक्ता बगैर बाधा पहुंचाए 40 मीटर दूर से देख सकते हैं। विवेचक सिटी सीओ डॉक्टर कृष्ण गोपाल सिंह ने 27 जुलाई को कोर्ट में दिए गए प्रार्थना पत्र में मांग की थी कि पुष्ट एवं प्रमाणिक साक्ष्यों के संकलन के लिए घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टरों व चालकों का पता करने तथा अन्य आग्नेयास्त्र आदि की बरामदगी के लिए अभियुक्तगण यज्ञदत्त, गणेश, धर्मेंद्र, नीरज एवं अशर्फी को तीन दिन के लिए पुलिस रिमांड दिलाई जाए। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोमवार को कोर्ट में आरोपियों को रिमांड के लिए पेश किया गया। लेकिन अधिवक्ताओं के हड़ताल पर होने की वजह से रिमांड नहीं मिल सकी। मंगलवार को कई थानों की फोर्स के साथ सीओ अभियुक्तों को लेकर कचहरी पहुंचे। कोर्ट ने पांचों आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में देते हुए मेडिकल मुआयना कराने का निर्देश दिया। घोरावल कोतवाली क्षेत्र के उम्भा गांव में 17 जुलाई को हुई घटना के बाबत बहस के दौरान ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी एवं अभियुक्तों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के बाद अदालत ने उपरोक्त आदेश दिया है।
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