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Varanasi News: एक करोड़ की संपत्ति पर नामांतरण शुल्क देना होगा 25 हजार रुपये

Wed, 18 Oct 2023 12:53 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 18 Oct 2023 12:53 AM IST
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Transfer fee on property worth Rs 1 crore will be Rs 25 thousand

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वाराणसी। एक करोड़ की संपत्ति खरीदने पर नगर निगम को नामांतरण शुल्क 25 हजार रुपये देना होगा। अब तक यह धनराशि मात्र 1200 से 5000 रुपये थी। संपत्तियों की खरीद बिक्री में लगने वाले नामांतरण शुल्क को 0.50 प्रतिशत किया गया था। इसे लेकर कार्यकारिणी ने भी मुहर लगाई थी। बाद में फिर से इसे घटाकर 0.25 प्रतिशत कर दिया गया है। इसकी जानकारी शासन को भेजी गई थी। शासन ने भी इसे मंजूरी दे दी है।


इसके लिए अलग-अलग स्लैब तैयार करने के लिए शासन ने नगर निगमों से कहा है। सभी की सहमति से इसे जल्द लागू कर दिया जाएगा। कार्यकारिणी की तरफ से कहा गया कि अभी तक नगर निगम की ओर से निर्धारित 1200 से 5000 रुपये ही लिए जाते हैं। यह धनराशि फीसदी में होनी चाहिए। इससे नगर निगम की आय बढ़ेगी तो विकास कार्य तेजी से कराए जाएंगे। शहर में मूलभूत सुविधाएं बढ़ेंगी। अभी तक एक करोड़ रुपये तक की संपत्ति खरीदने पर पांच हजार रुपये का शुल्क नगर निगम में जमा होता था। 0.25 प्रतिशत के हिसाब से अब 25 हजार रुपये देने पड़ेंगे। पार्षदों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। बाद में शुल्क बहुत अधिक बताकर पूर्व के आदेश को कम कर दिया गया। इस पर मेयर अशोक कुमार तिवारी ने भी सहमति जताई थी। बाकी कार्यकारिणी सदस्यों ने भी सहमति दे दी है। एक से पांच लाख रुपये तक का एक स्लैब होगा। इसके बाद पांच से दस लाख, दस से बीस लाख, बीस से पचास लाख, पचास लाख से एक करोड़ और एक करोड़ से अधिक के लिए अलग स्लैब होगा। इसी स्लैब के आधार पर संपत्तियों के मूल्यांकन के आधार पर नामांतरण शुल्क लगेगा। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी असीम रंजन ने बताया कि शुल्क निर्धारण हुआ है। इसे जल्द लागू कर दिया जाएगा। इसका स्लैब तैयार करके सदन और शासन से मंजूरी लेना है।
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