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Varanasi News: घर में घुसकर बुजुर्ग और महिला से मारपीट में तीन दोषियों को चार-चार साल की सजा, पढ़ें पूरा मामला

Sat, 20 Jun 2026 03:19 PM IST
वाराणसी ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: वाराणसी ब्यूरो Updated Sat, 20 Jun 2026 03:19 PM IST
सार

वाराणसी जिले में घर में घुसकर बुजुर्ग और महिला से मारपीट के मामले में कोर्ट ने तीन दोषियों को चार-चार साल की सजा सुनाई। वहीं 40-40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

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Three convicted persons sentenced to four years each for assaulting an elderly person and  woman in varanasi
court - फोटो : adobestock

विस्तार

वाराणसी जिले के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बराईं गांव में घर में घुसकर बुजुर्ग और महिला के साथ मारपीट व धमकी के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या-6) आलोक कुमार की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए चार-चार साल की सश्रम कारावास और 40-40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। 
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, 31 जुलाई 2019 की शाम बराईं निवासी घनश्याम मिश्रा अपने घर पर बैठे थे। आरोप है कि गांव का रिंकू राजभर अश्लील गाने गा रहा था। मना करने पर वह नाराज हो गया और हरिश्चंद्र राजभर, अनिल राजभर के साथ लाठी लेकर घनश्याम मिश्रा के घर पहुंच गया। तीनों आरोपियों ने घर में घुसकर घनश्याम मिश्रा और महिला को मारा पीटा। जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।
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घनश्याम मिश्रा के पुत्र श्रवण कुमार मिश्रा ने चौबेपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने वादी और गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर तीनों को दोषी पाया। जुर्माना अदा न करने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।  
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