फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   The sale agreement does not confer ownership rights on the buyer.

Varanasi News: बिक्री के समझौता विलेख से खरीदार को नहीं मिलता मालिकाना हक

Thu, 21 May 2026 12:35 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 21 May 2026 12:35 AM IST
विज्ञापन
The sale agreement does not confer ownership rights on the buyer.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि संपत्ति की बिक्री का समझौता होने से खरीदार मालिकाना हक का हकदार नहीं होता है। समझौते का उल्लंघन अनुबंध टूटने का मामला बनता है, लेकिन इसे विश्वासघात नहीं कहा जा सकता।
विज्ञापन

इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने वाराणसी के रजनीश कुमार पटेल की प्रथम अपील खारिज कर दी। रजनीश ने वाराणसी के ग्राम पोंगलपुर (परगना देहात अमानत) में एक असीमांकित (बिना सीमा तय की गई) भूमि को खरीदने के लिए साल 2019 में प्रतिवादी उषा सिंह व अन्य के साथ 25 लाख रुपये में एक विक्रय समझौता किया था। इसमें से पांच लाख बयाना राशि के रूप में दिया गया था।
विज्ञापन

समझौते के मुताबिक विक्रेता को भूमि सीमांकन कराने के बाद रजिस्ट्री करनी थी। अपीलार्थी ने आरोप लगाया कि समझौते के बावजूद प्रतिवादियों ने भूमि के कुछ हिस्से तीसरे पक्ष को बेच दिए। इसके खिलाफ अपीलार्थी ने सिविल कोर्ट में रजिस्ट्री रद्द कराने व निषेधाज्ञा की मांग के साथ वाद दाखिल किया था, जो खारिज हो गया। इस आदेश के खिलाफ अपीलार्थी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

हाईकोर्ट ने भी सिविल कोर्ट के आदेश पर मुहर लगा दी। स्पष्ट किया कि समझौते में भूमि का कोई निश्चित हिस्सा या सीमांकन तय नहीं था, जिससे यह स्पष्ट नहीं था कि प्रतिवादियों ने वही हिस्सा बेचा है जिसका समझौता हुआ था। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed