बाहुबली मुख्तार अंसारी की पैरोल रद्द, जेल में रहना होगा
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
जेल से चुनाव लड़ रहे पूर्वांचल के बाहुबली मुख्तार अंसारी को चुनाव लड़ने के लिए मिली 15 दिन की पैरोल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आज रोक लगा दी । यह रोक अगले तीन दिन तक रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश चुनाव आयोग की याचिका पर दिया है। बता दें कि मुख्तार मऊ जिले की सदर सीट से बसपा उम्मीदवार हैं।
मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय की हत्या के मुख्य अभियुक्त हैं। इससे पहले चुनाव प्रचार के लिए उन्हें कोर्ट से 17 फरवरी से 4 मार्च तक पैरोल मिली थी। मऊ में चार मार्च को वोट डाला जाना है। मुख्तार लखनऊ जेल में बंद हैं । इससे पहले कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद मुख्तार के आगमन की सूचना मिलने पर कार्यकर्ताओं और समर्थकों में हर्ष व्याप्त हो गया था।
बताते चलें कि 13 अक्तूबर 2005 को मऊ में दंगा हुआ था। इस दौरान सलहाबाद मोड़ पर एक व्यक्ति की हत्या हुई थी, इस मामले में मुख्तार अंसारी को आरोपी बनाया गया था। मुख्तार ने गाजीपुर कोर्ट में समर्पण किया।
मुख्तार के जेल में रहते हुए विधायक कृष्णानंद राय की गाजीपुर में, मऊ में ठेकेदार मन्ना सिंह और उनके मुनीम की हत्याएं हुई। इन सभी मामलों में मुख्तार को अरोपी बनाया गया। मऊ में मुख्तार पर हत्या के दो और गैंगस्टर का एक मामला लंबित है।