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बालिका से दुष्कर्म मामले में सजा: विशेष न्यायाधीश की अदालत ने 20 साल की कैद व 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया

Tue, 23 Aug 2022 06:14 PM IST
किरन रौतेला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: किरन रौतेला Updated Tue, 23 Aug 2022 06:14 PM IST
सार

अदालत ने 8 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म में जैतपुरा निवासी अभियुक्त टूटे उर्फ राजेश को दोषी पाते हुए 20 साल की कैद व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 

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Punishment in girls rape case Special judges court imposed 20 years imprisonment
बच्ची के साथ दुष्कर्म। - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथम त्रिभुवन नाथ की अदालत ने 8 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म में जैतपुरा निवासी अभियुक्त टूटे उर्फ राजेश को दोषी पाते हुए 20 साल की  कैद व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि में से 20 हजार रुपए पीड़िता को बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।
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विशेष लोक अभियोजक आदित्य नारायण सिंह के अनुसार वादी ने जैतपुरा थाने में प्राथमिकता दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया था कि उसकी 8 वर्षीय बेटी को 23 नवंबर 2018 को पड़ोस में रहने वाले टूटे उर्फ राजेश ने चाभी लेने के बहाने बुलाया और उसकी बेटी को घर पर ले गया और अंदर से दरवाजा बंद करके अश्लील हरकत करने लगा।
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बेटी के काफी चिल्लाने पर आसपास के लोग इकट्ठा हुए। यह देखकर टूटे उर्फ राजेश वहां से भाग गया। बेटी से पूछताछ करने पर बताया कि टूटे उर्फ राजेश उसके साथ गंदी हरकतें कर रहा था और उसे गालियां दे रहा था। अदालत ने विचारण के बाद अभियुक्त को दोषी पाया और सजा सुना दी।
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