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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Parents can be jailed for six months and fined Rs 25,000 for driving without a licence.

Varanasi News: बिना लाइसेंस वाहन चलाने पर अभिभावकों को छह माह की जेल, 25 हजार जुर्माना

Sun, 25 Jan 2026 12:32 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Jan 2026 12:32 AM IST
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Parents can be jailed for six months and fined Rs 25,000 for driving without a licence.
बच्छाव के महामना मालवीय इंटर कॉलेज में हुआ सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम
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माई सिटी रिपोर्टर
वाराणसी। नाबालिग के बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने पर अभिभावकों पर कार्रवाई होगी। 25 हजार का जुर्माना और छह महीने की जेल तक हो सकती है। यह बातें आरटीओ प्रशासन राघवेंद्र सिंह ने शनिवार को रोहनिया के बच्छाव में महामना मालवीय इंटर कॉलेज में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में कहीं। उन्होंने वाहन चलाने से पहले वैध ड्राइविंग लाइसेंस के महत्व पर जोर दिया।

मुख्य अतिथि आरटीओ प्रवर्तन मनोज वर्मा ने कहा कि लापरवाह सड़क व्यवहार से अनमोल जीवन नष्ट नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों से अपील की कि वह घर जाकर अपने परिवार और समाज को भी सड़क सुरक्षा नियमों के पालन के लिए प्रेरित करें। ओवर स्पीडिंग से बचने, गलत दिशा में वाहन न चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करने, दोपहिया वाहन पर दोनों सवारों के लिए हेलमेट व यात्रियों के लिए सीट बेल्ट के उपयोग जैसी सावधानियों को अपनाने पर जोर दिया। एआरटीओ प्रवर्तन सुधांशु रंजन ने कहा कि विश्व के कुल वाहनों का मात्र 1 प्रतिशत भारत में है, किंतु सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु में भारत की हिस्सेदारी लगभग 11 प्रतिशत है। मनोविज्ञान के प्रोफेसर डॉ. ओपी चौधरी ने कहा कि बच्चे नियमों का पालन और दूसरों की नकल कर सीखते हैं। लोक गायक डॉ. मन्नू यादव ने सड़क सुरक्षा विषय पर बिरहा गायन की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में 3000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रधानाचार्य डॉ. चंद्रमणि सिंह ने भी विचार रखे।
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