यूपी पंचायत चुनाव: अंतिम दिन तक आरक्षण सूची पर आईं 1547 आपत्तियां, 26 को जारी होगी फाइनल सूची
वाराणसी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सीटों के आरक्षण सूची पर अंतिम दिन मंगलवार को भी आपत्तियां आईं। विकास भवन के डीपीआरओ कार्यालय में अब तक कुल 1547 आपत्तिर्यां आईं। इनमें प्रधान के लिए 1420, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 48 और जिला पंचायत सदस्य के लिए 79 आपत्तियां आई हैं। इन आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद अंतिम सूची का प्रकाशन 26 मार्च को किया जाएगा। डीपीआरओ शास्वत आनंद सिंह ने बताया कि सभी आपत्तियों का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद सभी आपत्तियां निस्तारित करने के बाद फाइनल सूची जारी होगी।
उधर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आठों विकासखंडों से मतदान दलों की रवानगी और मतगणना कराने के लिए कालेज और संस्थान चिह्नित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने इन स्थानों को तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित किया है। यहां पर मतदान दलों की रवानगी, मतगणना और स्ट्रांग रूम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
पंचायत के सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी राजाराम वर्मा के अनुसार सेवापुरी में आईआईटी कालेज कपसेठी, चिरईगांव में जयप्रकाश स्नातकोत्तर महाविद्यालय उमरहां, आराजीलाइन में जगतपुर डिग्री कालेज, पिंडरा में नरायणी चैलेंजर्स कांवेंट स्कूल गंगापुर, चोलापुर में गौरव बीटीसी महिला महाविद्यालय कटारी, काशी विद्यापीठ में डिवाइन सैनिक स्कूल लहरतारा, बड़ागांव में बलदेव डिग्री कालेज, हरहुआ में काशी कृषक इंटर कालेज शामिल हैं। उधर, लोहता। भरथरा गांव के ग्रामीणों ने मंगलवार को काशी विद्यापीठ ब्लाक मुख्यालय पर प्रधान पद के लिए आवंटित आरक्षण का विरोध किया। इस दौरान 19 लोगों ने आपत्तियां दर्ज कराईं।
आरक्षित वर्ग को आधी देनी होगी जमानत राशि
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए चुनाव आयोग ने जमानत राशि और खर्च की सीमा निर्धारित की है। प्रधानों को जमानत राशि दो हजार देनी होगी। वहीं जिला पंचायत सदस्य को चार हजार और क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) की जमानत राशि दो हजार होगी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछडा वर्ग और महिला वर्ग को जमानत राशि आधी देनी होगी।
चुनाव लड़ने वालों की खर्च सीमा निर्धारित
जिला पंचायत सदस्य पद के लिए अधिकतम व्यय 1 लाख 50 हजार, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 75 हजार, ग्राम प्रधान के लिए 75 हजार और सदस्य ग्राम पंचायत के लिए अधिकतम व्यय 10 हजार रुपये होगा। नामांकन पत्र नकद देकर क्त्रस्य किया जाएगा और जमानत राशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक व कोषागार में जमा की जाएगी। सदस्य ग्राम पंचायत को केवल घोषणा पत्र देना होगी।
कर्जदार होने पर नहीं लड़ पाएंगे चुनाव
जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधान को शपथ पत्र भी देना होगा। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की आयु 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए। साथ ही किसी मामले में दोषी नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार अगर किसी बैंक या सहकारी समिति का कर्जदार है तो चुनाव नहीं लड़ सकते। इलेक्शन लड़ने से पहले किश्त जमाकर वित्तीय संस्था से नो ड्यूज सर्टिफिकेट होना चाहिए।