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Varanasi News: पावर ऑफ अटॉर्नी डीड का बदला नियम, लगेगा स्टांप शुल्क
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जौनपुर। स्टांप और पंजीयन विभाग ने पावर ऑफ अटॉर्नी डीड (एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करने की शक्ति देने वाला कागजात) के स्टांप शुल्क में बदलाव किया है। विक्रय करने का अधिकार देने वाली पावर ऑफ अटॉर्नी डीड में बाजार मूल्य के अनुसार बैनामे की तरह स्टांप शुल्क देना होगा। अगर वह सीधे रक्त संबंधों में डीड करता है तो केवल पांच हजार स्टांप शुल्क देय होगा। जिस पावर ऑफ अटॉर्नी में विक्रय का अधिकार नहीं दिया गया है उस पर पहले की तरह स्टांप शुल्क लगेगा।
तीन जनवरी को नए बदलाव के तहत पावर ऑफ अटॉर्नी डीड के जरिये अब संपत्ति बेचने का अधिकार देने पर सीधे रक्त संबंध न होने पर रजिस्ट्री (सेल डीड) की तरह बाजार मूल्य (सर्किल रेट) के अनुसार स्टांप ड्यूटी देनी होगी। इसमें सर्किल रेट का मूल्यांकन करके स्टांप लगाया जाएगा। इसके बाद शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसार सात से पांच फीसदी तक स्टांप और एक फीसदी निबंधन शुल्क लगेगा। जबकि पूर्व में पावर ऑफ अटॉर्नी डीड पांच हजार रुपये स्टांप शुल्क के साथ कोई भी व्यक्ति किसी को कर सकता था। जिले में उप निबंधन विभाग का वर्ष 2023-24 का 368.54 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। इसमें बैनामा के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी डीड भी शामिल होता है। जिला मुख्यालय पर सब रजिस्ट्री कार्यालय में प्रतिमाह 10 से 12 पावर ऑफ अटार्नी डीड होती है, वहीं तहसीलों से चार से पांच डीड होती है।
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इन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी डीड पर स्टांप पर मिलेगी छूट
इसमें परिवार के सदस्यों जैसे पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु, पुत्री, दामाद, भाई, बहन, पौत्र, पौत्री, नाती, नातिन को ही पावर ऑफ अटॉर्नी डीड होने पर सर्किल रेट से स्टांप देने से छूट मिलेगी।
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वर्जन ...
पावर ऑफ अटार्नी डीड नियम में बदलाव किया गया है। अब केवल सीधे रक्त संबंधों में ही पांच हजार रुपये का स्टांप लगेगा, अन्य को डीड करने पर सर्किल रेट के अनुसार स्टांप शुल्क लगेगा।
-संतोष कुमार पांडेय, सब रजिस्ट्रार, सदर तहसील।
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तीन जनवरी को नए बदलाव के तहत पावर ऑफ अटॉर्नी डीड के जरिये अब संपत्ति बेचने का अधिकार देने पर सीधे रक्त संबंध न होने पर रजिस्ट्री (सेल डीड) की तरह बाजार मूल्य (सर्किल रेट) के अनुसार स्टांप ड्यूटी देनी होगी। इसमें सर्किल रेट का मूल्यांकन करके स्टांप लगाया जाएगा। इसके बाद शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के अनुसार सात से पांच फीसदी तक स्टांप और एक फीसदी निबंधन शुल्क लगेगा। जबकि पूर्व में पावर ऑफ अटॉर्नी डीड पांच हजार रुपये स्टांप शुल्क के साथ कोई भी व्यक्ति किसी को कर सकता था। जिले में उप निबंधन विभाग का वर्ष 2023-24 का 368.54 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। इसमें बैनामा के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी डीड भी शामिल होता है। जिला मुख्यालय पर सब रजिस्ट्री कार्यालय में प्रतिमाह 10 से 12 पावर ऑफ अटार्नी डीड होती है, वहीं तहसीलों से चार से पांच डीड होती है।
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इन्हें पावर ऑफ अटॉर्नी डीड पर स्टांप पर मिलेगी छूट
इसमें परिवार के सदस्यों जैसे पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्र, पुत्रवधु, पुत्री, दामाद, भाई, बहन, पौत्र, पौत्री, नाती, नातिन को ही पावर ऑफ अटॉर्नी डीड होने पर सर्किल रेट से स्टांप देने से छूट मिलेगी।
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पावर ऑफ अटार्नी डीड नियम में बदलाव किया गया है। अब केवल सीधे रक्त संबंधों में ही पांच हजार रुपये का स्टांप लगेगा, अन्य को डीड करने पर सर्किल रेट के अनुसार स्टांप शुल्क लगेगा।
-संतोष कुमार पांडेय, सब रजिस्ट्रार, सदर तहसील।