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Varanasi News : निगरानी अर्जी पर पक्ष रखने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी, 17 मार्च को सुनवाई

Wed, 26 Feb 2025 12:13 AM IST
नितीश कुमार पांडेय अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी Published by: नितीश कुमार पांडेय Updated Wed, 26 Feb 2025 12:13 AM IST
सार

अमेरिका में पिछले साल भारत के सिखों पर दिए गए बयान पर मुकदमा दर्ज करने की अर्जी पर 17 मार्च को सुनवाई होगी। निगरानी अर्जी पर पक्ष रखने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है। एसीजेएम/एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। 

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Notice issued to Congress leader Rahul Gandhi to present his side on the monitoring petition
कांग्रेस नेता राहुल गांधी - फोटो : X/@INCDelhi

विस्तार

कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल निगरानी अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस पर पक्ष रखने के लिए अदालत और वादी नागेश्वर मिश्र की ओर से राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया। मामले की सुनवाई अब 17 मार्च को होगी। 

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अपर सत्र न्यायाधीश यजुवेंद्र सिंह की अदालत में निगरानी याचिका लंबित है। सारनाथ थाना क्षेत्र के तिलमापुर निवासी पूर्व ग्राम प्रधान नागेश्वर मिश्र ने 24 सितंबर 2024 को एसीजेएम/एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था।
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उनका आरोप था कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर भारत में सिखों के असुरक्षित होने से संबंधित बयान दिया था। यह देश में गृह युद्ध भड़काने की साजिश थी। परिवाद को अवर न्यायालय ने 28 नवंबर 2024 को खारिज कर दिया था।
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अवर न्यायालय के आदेश को विधि के अनुसार न मानते हुए और भड़काऊ भाषण देने का पर्याप्त साक्ष्य होने के बावजूद खारिज करने का आरोप लगाते हुए सत्र अदालत में राज्य सरकार और राहुल गांधी को पक्षकार बनाते हुए निगरानी अर्जी दाखिल की गई।


इस पर अदालत ने पक्ष रखने के लिए राहुल गांधी और राज्य सरकार को नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। इसी क्रम में अदालत और वादी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है।

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